गर्मी में भारवाहक पशुओं के उपयोग पर दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश

Last Updated:May 06, 2025, 09:04 IST
जसमीत सिंह संधु ने जिले के इससे जुड़े सभी विभागों स्थानीय निकायों, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य भारवाहक पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखवान…और पढ़ें
तेज धूप में खेत पर जाती बैलगाड़ी
वर्तमान समय में मई का महीना चल रहा है लेकिन इस महीने में ही गर्मी ने अपने देखें तेवर दिखाना शुरू कर दिया है लगातार बढ़ती भीषण गर्मी के वजह से जहां आमजन जीवन प्रभावित हो रहा है तो पशु पक्षी भी इस गर्मी से बच नहीं पा रहे हैं और इतना ही नहीं गर्मी का असर जीवन पर भी दिखाई दे रहा है. भीषण गर्मी के मौसम के कारण तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ऐसे मौसम में भार वाहक पशुओं यानी कि घोड़े, गधे, खच्चर, बैल, भैसा को दोपहर के समय तेज धूप में काम मे इस्तेमाल किए जाने से उन्हें हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, अत्यधिक थकावट के कारण मृत्यु जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.
इसको गम्भीरता से देखते हुए पशुओं के कल्याण एवं उनके प्रति करुणामय दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है. अगर कोई भी पशुपालक तेज गर्मी में पशुओं को ऐसे काम करवाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है.जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु ने जिले के इससे जुड़े सभी विभागों स्थानीय निकायों, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य भारवाहक पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रखवाने के लिए निर्देश दिये एवं इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करें. उन्होंने कृषि कार्यों और यातायात के लिए उपयोग में लाए जा रहे पशुओं के लिए पर्याप्त छाया, शीतल व स्वच्छ पेयजल तथा पौष्टिक चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पशु मालिकों को जागरुक करने के लिए निर्देशित किया.
पशुओं के काम करवाने के लिए सेट किया टाइम शेड्यूलपशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 के अनुसार किसी जीव जन्तु की देखभाल करने वाले या उसे रखने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे जीव जन्तु का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने का निवारण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय करेगा. भार ढोने वाले और माल ढोने वाले पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियम, 1965 के नियम 6 के उपनियम 3 के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37 सेल्सियस से अधिक रहता हो वहां दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच पशु को उपयोग में नही लेगा और नही लेने देगा. पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 के नियम 12 के अनुसार 30 सेल्सियस से अधिक तापमान पर किसी जानवर का पैदल परिवहन नहीं करेगें.
Location :
Bhilwara,Rajasthan
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गर्मी में भारवाहक पशुओं के उपयोग पर दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रतिबंध