Rajasthan

निकायों और पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय 10 फीसदी बढ़ा | Honorarium increased by 10 percent in civic bodies and panchayats

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। इसके तहत जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पार्षद, महापौर, सभापतियों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। मौजूदा भाजपा सरकार के पहले बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी।
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पंचायत राज में यह बढ़ोत्तरी
जिला प्रमुख और जिला परिषद को सदस्य को अब 15,180 रुपए मानदेय के तौर पर मिलेंगे। पहले 13,800 मिलते थे। इसी तरह से प्रधान और पंचायत समिति सदस्य को पहले 9,660 रुपए मानदेय मिलता था जो अब बढ़कर 10,626 हो गया है। इसी तरह सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य को पहले 5,520 मिलते थे अब उन्हें 6072 रुपए मिलेंगे। गौरतलब है कि पंचायत राज जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

पार्षदों के पारिश्रमिक भत्तों में बढ़ोतरी- बैठक में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक भत्तों में करीब दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
-नगर निगम- 911 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2732 रुपए प्रतिमाह
-नगर परिषद- 759 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2277 रुपए प्रतिमाह
-नगर पालिका- 607 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 1822 रुपए प्रतिमाह
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निकाय प्रमुखों के मासिक भत्ता बढ़ा- स्वायत्त शासन विभाग ने दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
-महापौर-30360 रुपए प्रति माह
-अध्यक्ष-18216 रुपए प्रति माह
-सभापति-11385 रुपए प्रति माह

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