क्या आपकी गाड़ी पर नहीं लिखा है RJ? दूसरे राज्यों के वाहन चलाने पर देना होगा टैक्स, वरना होगी ऐसी कार्यवाई

Last Updated:February 21, 2025, 16:28 IST
राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा राज्य में दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है. नोटिस में चेतावनी दी गई कि ऐसे वाहनों के मालिक जल्द से जल्द टैक्स जमा करें. ऐसा ना करने पर …और पढ़ें
नोटिस जारी होने के सात दिन के अंदर जमा करना होगा टैक्स (इमेज- फाइल फोटो)
कई बार लोगों को जॉब के सिलसिले में या पढ़ाई के लिए अपना राज्य छोड़ दूसरे राज्य जाना पड़ता है. इस दौरान कई लोग एक से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए अपनी गाड़ियां नए शहर में मंगवा लेते हैं. अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आपने भी ऐसा किया है, तो ये खबर जरूर पढ़ें. अब राजस्थान में दूसरे राज्यों के वाहन चलाने पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा ना करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
कोटा में ऐसे वाहनों पर कार्यवाई शुरू कर दी गई है. इसके तहत परिवहन विभाग ने लगभग ढाई सौ वाहन मालिकों को नोटिस भेजा है. इसमें साफ़ लिखा है कि अगर आप लगातार दूसरे राज्य के वाहन को राजस्थान में चला रहे हैं तो राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 के तहत आपको राज्य कर जमा करना जरुरी है. ऐसे लोगों को राजस्थान के टैक्स का 75 प्रतिशत टैक्स जमा करना पड़ता है. जबकि फिलहाल लोग बिना किसी टैक्स के ही गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं.
पहली बार जारी किए ऑर्डरआरटीओ के इस आर्डर के बाद शहर में खलबली मच गई है. लोगों के मुताबिक़, अभी से पहले कभी ऐसे ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे. जैसे ही ऑर्डर जारी हुए, वैसे ही कई वाहन मालिक कोटा परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करने आने लगे. अभी तक इसके तहत आठ लाख की वसूली की जा चुकी है. परिवहन विभाग टोल बूथ और शहर में संचालित सर्विस सेंटर्स में जाकर दूसरे राज्यों के वाहन की जानकारी लेते नजर आ रहे हैं.
की जाएगी कार्यवाईनोटिस जारी होने के बाद भी जो टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी की गई है. ऑर्डर के मुताबिक, राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के नियम 28 (1) के तहत संबंधित वाहन मालिकों को सात दिन के अंदर कार्यालय में बकाया राशि जमा करनी है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी.
First Published :
February 21, 2025, 16:28 IST
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क्या आपकी गाड़ी पर नहीं लिखा है RJ? दूसरे राज्यों के वाहन को देना होगा टैक्स