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If Breath Analyser Testing allowed, why not Hookah, Delhi HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया और रेस्तरां और बार में हुक्का पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा सवाल पूछा, जबकि दिल्ली पुलिस ब्रेथ एनालाइजर टेस्टिंग कर रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी सरकार से पूछा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर्बल हुक्का के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले उसके आदेश पर फिर से विचार क्यों नहीं किया जाए, जबकि अब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की अनुमति दी जा रही है। उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और रेस्तरां और बार द्वारा पांच अलग-अलग याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राज्य और पुलिस को हर्बल स्वाद वाले हुक्का की बिक्री में हस्तक्षेप नहीं करने या उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि 3 अगस्त, 2020 के आदेश पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया गया है, जबकि अभी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की अनुमति दी जा रही है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि उम्मीद है कि डीडीएमए इस पहलू पर तत्काल विचार करेगा।

अदालत ने कहा कि हुक्का पर प्रतिबंध से संबंधित इस आदेश पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए जब दिल्ली पुलिस ने भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शुरू कर दिया है।

हुक्का बार

वेस्ट पंजाबी बाग में ब्रेथ फाइन लाउंज और बार, टीओएस, आर हाई स्पीडबार और लाउंज, वरांदा मूनशाइन और सिक्स्थ एम्पिरिका लाउंज द्वारा अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग यूनिट) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां/बार में हर्बल स्वाद वाले हुक्के की बिक्री या सेवा को प्रतिबंधित और बाहर रखा गया था।

याचिकाओं में कहा गया है कि वे हर्बल हुक्का परोस रहे हैं जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पूरी तरह से तंबाकू रहित है, लेकिन पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है, उपकरण जब्त कर रही है और चालान जारी कर रही है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि उनके रेस्तरां में वे केवल एक ही हुक्का प्रदान कर रहे हैं, न कि कई लोगों में शेयरिंग के लिए एक। इसके साथ केवल 5 से 10 प्रतिशत मेहमान ही हुक्का का इस्तेमाल करने के इच्छुक हैं। वकील ने कहा कि उनके पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में हुक्का है और चूंकि अधिकारियों ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट फिर से शुरू किया है, इसलिए इस गतिविधि की अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता के वकील ने एक अन्य लाउंज और बार का नाम दिया और दावा किया कि वहां हुक्का सेवा चल रही है और याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने दलीलों का विरोध किया, जिन्होंने कहा कि एक गलती के लिए, पूरी दिल्ली को भारी कीमत चुकानी होगी और सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के सेवन से COVID-19 फैल सकता है क्योंकि लोग इसे साझा करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, हर्बल हो या नॉन-हर्बल, हम किसी भी तरह के हुक्के की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जब हम अकेले कार चला रहे होते हैं तब भी हम मास्क पहने रहते हैं। हम कैसे हुक्का को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बांटने की अनुमति दे सकते हैं। हुक्का इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वह एक हलफनामा दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति रेस्तरां में एक ही हुक्का का उपयोग करेगा, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि एक भी हुक्का की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में होटल, रेस्तरां, भोजनालयों, बार, पब और डिस्कोथेक सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर, तंबाकू के साथ या उसके बिना, हुक्का का इस्तेमाल सख्त वर्जित है क्योंकि हुक्का का उपयोग या साझा करना, COVID-19 का प्रसार और बढ़ा सकता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पहले कहा था कि जब तक रेस्तरां हुक्का में निकोटीन का उपयोग नहीं करने का वचन देते हैं, तब तक उन्हें अपना व्यवसाय करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

कोरोनाः प्रदेश भर के हुक्का बार पर लगा बैन, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

याचिकाओं में यह घोषित करने की मांग की गई है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत “धूम्रपान” की परिभाषा, हर्बल स्वाद वाले हुक्का को कवर नहीं करती है और अधिकारियों को याचिकाकर्ता का पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन या रद्द करने का कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाने का निर्देश देती है। दिल्ली सरकार के वकील ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा पारित 3 अगस्त, 2020 के आदेश का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर, तंबाकू (हर्बल हुक्का) के साथ और बिना हुक्का के उपयोग और साझा करने से कोरोना वायरस का प्रसार और बढ़ सकता है।

दिल्ली के एनसीटी में कोविड-19, दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है, इसलिए, अब, महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत दिल्ली महामारी रोग, COVID-19, विनियम, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हुक्का का उपयोग (तंबाकू के साथ या उसके बिना, यानी हर्बल हुक्का, पानी के पाइप और अन्य, हुक्का जैसे उपकरण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के होटल, रेस्तरां, भोजनालय, बार, पब, डिस्कोथेक आदि सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर महामारी रोग के प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से सख्त वर्जित है।

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