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Jaipur Blast: 8 ब्लास्ट, 71 मौतें, 17 साल चला केस, 4 आतंकियों को हुई उम्रकैद, पीड़ित बोले- जैसा कर्म करेंगे…

Last Updated:April 08, 2025, 16:35 IST

Jaipur Blast: जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई 17 साल तक चलने के बाद स्पेशल कोर्ट ने 4 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
8 ब्लास्ट, 71 मौतें, 17 साल चला केस, 4 आतंकियों को हुई उम्रकैद

दोषियों को आजीवन कारावास.

हाइलाइट्स

जयपुर ब्लास्ट में 4 आतंकियों को उम्रकैद की सजा मिली.2008 के सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी.पीड़ितों ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया.

जयपुरः राजस्थान की राजधानी 17 साल पहले सीरियल बल धमाकों से दहल गई थी. अब मामले में दोषी पाए जाने वाले चार आतंकवादियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने चारों आतंकियों सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट के फैसले पर पीड़ितों की प्रतिक्रिया भी सामने आई.

जयपुर बल ब्लास्ट की घटना साल 2008, 13 मई को हुई. जब लगातार 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था. बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था. इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे. पूरे देश में घटना से हाहाकार मच गया था. मामले में 17 साल बाद फैसला आया है. मंगलवार को सजा पर बहस के दौरान सरकारी वकील स्पेशल पीपी सागर तिवाड़ी ने दोषियों को शेष जीवनकाल तक जेल में रखने की सजा देने की मांग की, उन्होंने कहा- दोषियों का कृत्य गंभीरतम अपराध है. इनके साथ किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जा सकती.

आरोपियों के वकील मिन्हाजुल हक ने कहा कि- दोषी 15 साल से जेल की सजा भुगत रहे हैं। अन्य आठ मामलों में हाईकोर्ट इन्हें बरी कर चुका है. ऐसे में उन्हें कम सजा दी जाए. उनके वकील ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि फैसले की कॉपी नहीं आयी है, हाईकोर्ट मे चुनौती दी जायेगी. आधा घंटा का समय बाकी है, कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान को कंसीडर करके अपना मत व्यक्त किया है. हाईकोर्ट में अपील की जाएगी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसके आधार पर हाईकोर्ट मे अपील की जाएगी. 600 पेज का फैसला है, उसे पढ़ने के बाद बता पायेंगे, अपील करेंगे हाईकोर्ट में, सजा के बिंदु पर कहा 2008 से कस्टडी में है.उनकी सजा 2008 से मानी जाये, उसे कोर्ट ने 19 से ही माना है.

बता दें कि स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस पर ब्लास्ट कांड में पीड़ित लोगों ने खुशी जाहिर की. पीड़ित रमा देवी शर्मा ने कहा कि उस वक्त मैं दुकान पर थी, अचानक धमाका हुआ जिसमें मेरे सिर पर चोट लगी और काफी खून बह गया था. दोषियों को सजा मिलने से सुकुन मिल रहा है. जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा. एक अन्य पीड़ित ने कहा कि बम ब्लास्ट हुआ, यहां लगा छर्रा, अभी अंदर है. डॉक्टर ने कहा इसको नहीं निकालेंगे आपकी याद्दाश्त चली जाएगी. सजा मिली उससे संतुष्टी है.

Location :

Jaipur,Rajasthan

First Published :

April 08, 2025, 16:35 IST

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