Rajasthan
Jaipur Court Order No compensation will be given if fire is caused due to negligence | लापरवाही से आग लगी तो नहीं मिलेगा मुआवजा

जयपुरPublished: Aug 10, 2023 09:17:17 am
जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि कहा कि जूते-चप्पल की दुकान में ज्वलनशील पदार्थ रखने से आग लगने के कारण सामान राख हुआ है।
जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि कहा कि जूते-चप्पल की दुकान में ज्वलनशील पदार्थ रखने से आग लगने के कारण सामान राख हुआ है। इसके कारण बीमा कंपनी से क्लेम राशि नहीं दिलाई जा सकती। प्रार्थी पक्ष ने 36 लाख रुपए का क्लेम मांगा था, जिस पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। लोक अदालत के अध्यक्ष अनूप कुमार सक्सेना, सदस्य दीपक चाचान व सुनीता रांका ने अर्चना जौहरी की याचिका पर यह आदेश दिया।