Rajasthan

Jaisalmer: दीवाली पर पटाखे बेचने के लिए नए नियम, लाइसेंस प्रक्रिया शुरू, जानें क्या हुए बदलाव

जैसलमेर: प्रदेश में दीवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हर साल की तहर इस साल भी दिवाली पर पटाके बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस लेना होगा. लेकिन इस बार जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने पटाका बिक्री के लिए जारी होने वाले अस्थाई लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव किया है. दरअसल, हर साल जैसलमेर जिले के सभी चारों उपखंड के लोगों को अस्थाई लाइसेंस के लिए जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ता है. लेकिन इस बार इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी उपखंड के मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपखंड पर ही अस्थाई लाइसेंस जारी कर सकेंगे.

कब से कब तक के लिए मिलेगी मान्यता?लाइसेंस 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मान्य होगा. पटाका व्यापारियों को इस बार अपने उपखंड कार्यालय जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया करनी होगी. गौरतलब है कि जैसलमेर जिले में जैसलमेर सहित पोकरण, भणियाणा और फतेहगढ़ चार उपखंड हैं. इन चारों उपखंड के लोगों को इस बार पटाका बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

ग्रीन पटाखों के लिए लाइसेंसजिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे. इस अवधि के दौरान केवल उन्हीं स्थानों पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे जो सुरक्षित और भीड़-भाड़ से दूर हैं. अस्थाई लाइसेंस के लिए पहले आवेदनकर्ताओं की जांच के बाद ही लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसमें सभी नियमों के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.

यहां प्रतिबंधित रहेंगे पटाखेहरे-भरे स्थानों पर या सार्वजनिक स्थलों जैसे खेल के मैदानों में पटाखों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सड़कों के किनारे अस्थाई दुकानों की वजह से यातायात प्रभावित न हो. संबंधित उपखंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि कोई भी अवैध दुकानें न लगें और दुर्घटनाओं से बचाव के सभी उपाय अपनाए जाएं.

सख्त कार्रवाई का प्रावधानआदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी दुकानें निर्धारित स्थान से बाहर पटाखे बेचने का प्रयास करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही तक की जा सकती है. सभी थानाधिकारी और नगरपालिकाओं को पटाखों की बिक्री पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है.

Tags: Diwali Celebration, Jaisalmer news, Local18, Rajasthan news, Special Project

FIRST PUBLISHED : October 7, 2024, 16:06 IST

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