Jija raped sali taken with him on pretext of showing new house dungarpur pocso court sentenced 10 years rigorous imprisonment
हाइलाइट्स
डूंगरपुर के चितरी थाना इलाके का है मामला
करीब डेढ़ साल पहले हुई थी यह गंभीर वारदात
कोर्ट ने रेपिस्ट जीजा पर भारी भरकम अर्थ दंड भी लगाया है
डूंगरपुर. राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग साली से दुष्कर्म के आरोपी जीजा को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी जीजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 10500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह वारदात करीब डेढ़ साल पहले डूंगरपुर जिले के चितरी थाने इलाके में हुई थी. उसके बाद 9 जून 2021 को पीड़िता के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ बेटी से रेप करने का मामला दर्ज करवाया था.
डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि चितरी थाना इलाके की पीड़िता के पिता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उसने रिपोर्ट में बताया था कि उसका 29 वर्षीय जमाई ससुराल आया था. उसके बाद वह वहां से उसकी नाबालिग छोटी बेटी को अपना नया घर दिखाने के लिए अपने गांव ले गया. वहां दामाद ने उसकी छोटी बेटी के साथ नए घर में रेप किया. घर आने के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई.
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पुलिस ने छह माह बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया
दामाद की करतूत की जानकारी मिलने पर परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई. उसके बाद पीड़िता के पिता ने चितरी थाने में दामाद के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई. चितरी थाना पुलिस ने आरोपी खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी. मामला दर्ज होने की सूचना के बाद आरोपी फरार हो गया. लेकिन पुलिस ने करीब 6 माह बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
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अभियुक्त पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है
पुलिस ने केस की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया. कोर्ट ने मामले की पूरी सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को रेप का दोषी करार दिया. उसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्त पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
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Tags: Dungarpur news, POCSO case, Rajasthan news, Rape Case
FIRST PUBLISHED : February 21, 2023, 19:41 IST