Jodhpur News: चाइनीज मांझे पर पुलिस कमिश्नर ने जारी की निषेधाज्ञा, जानिए कब से कब तक रहेगी
रिपोर्ट : मुकुल परिहार
जोधपुर. जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने और पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ‘धातु निर्मित मांझा’ (सामान्य प्रचलित भाषा में चाइनीज मांझा) की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन और उपयोग को पूर्णतः निषेध / प्रतिबंधित करने के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किए गए हैं. पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग / मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इस आदेश के तहत सुबह 6 बजे से 8 बजे तथा सायं 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में समस्त प्रकार के मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है
जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ का कहना है कि यह आदेश 11 जनवरी, 2023 से 27 फरवरी, 2023 तक प्रभावशील रहेगा. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा.
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सम्पूर्ण क्षेत्र में रहेगी प्रभावी
जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा संपूर्ण कमिश्नर क्षेत्र में लागू रहेगी. इस संबंध में समस्त थाना अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं और उनके थाना हल्के में भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.
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FIRST PUBLISHED : January 10, 2023, 21:31 IST