Section 144 imposed in Jhunjhunu Rally Shobhayatra to be banned from March 1 to April 25 know reason
हाइलाइट्स
जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश
शोभायात्रा, रैली और सभाओं के लिए लेनी होगी अनुमति
इस दौरान हथियारों के किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रहेगी रोक
कृष्ण शेखावत.
झुंझुनूं. राजस्थान के झुझुनूं जिले में आगामी करीब दो माह के लिए धारा 144 लगा (Section 144 Imposed) दी गई है. जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेशों में इसके लिए आने वाले त्योहारों (Festivals) का हवाला दिया गया है. आदेश के तहत झुंझुनूं जिले में 1 मार्च से यह आदेश लागू होगा. उसके बाद 25 अप्रेल तक यह प्रभावी रहेगा. जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार धारा- 144 के लागू होने के कारण इस अवधि में बिना अनुमति के शोभायात्रा, रैली, जुलूस और सभाओं पर रोक रहेगी. वहीं पेट्रोल पंपों और गैस गोदामों की 500 मीटर की परिधि में पटाखों सुतली बम रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
धारा-144 के इन आदेशों में इस अवधि में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. आदेशों में कहा गया है कि आगामी दिनों में होली, धूलंडी, शब-ए-बारात, रामनवमी और ईदुलफितर के त्योहार हैं. इन त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की जा रही है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति हथियार यथा पिस्तौल, बंदूक लाठी और डंडा लेकर नहीं चल सकेगा.
आपके शहर से (झुंझुनूं)
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गत वर्ष बीजेपी ने कई जगह जताया विरोध
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी राजस्थान में कई जिलों में कई बार धारा-144 लगाई गई थी. उसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए थे. इस मामले को राजनीति भी काफी गरमाई थी. बीजेपी ने जगह-जगह धारा-144 लगाने को लेकर अपना विरोध भी जताया था. वहीं उससे पहले उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के समय पूरे प्रदेश में धारा-144 लागू की गई थी और नेटबंदी भी गई थी.
राजस्थान में नेटबंदी भी हो रही है लगातार
राजस्थान में इस माह कई बार इंटरनेट भी बंद किया जा चुका है. हाल ही में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी. दो दिन तक इंटरनेट बंद रहने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. उसके बाद अब भिवानी डबल मर्डर केस को भरतपुर जिले के कामां, पहाड़ी और सीकरी इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है.
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Tags: Ashok Gehlot Government, Jhunjhunu news, Rajasthan news, Section 144
FIRST PUBLISHED : February 28, 2023, 21:38 IST