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Last Updated:January 03, 2026, 18:18 IST
Kisan Mahapanchayat Update : मेड़ता में 5 जनवरी की किसान महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने 3 जनवरी से 3 फरवरी तक बीएनएस धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की. बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली या बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह निर्णय किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि शांति, कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
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प्रकाश तंवर/नागौर. नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में प्रस्तावित किसान महापंचायत रैली को लेकर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. 5 जनवरी को मेड़ता में प्रस्तावित किसान महापंचायत को देखते हुए उपखंड प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब किसान महापंचायत को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अपीलें लगातार सामने आ रही थीं. आदेश जारी होने के बाद पूरे मेड़ता क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और आमजन से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है.
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 जनवरी से 3 फरवरी तक मेड़ता क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली या बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह निर्णय किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि शांति, कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. किसान महापंचायत को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को जुटाने की अपीलों को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है.
एसडीएम ने जारी किए आदेश, प्रतिबंध सख्त
एसडीएम ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का मानना है कि यदि महापंचायत के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, तो यातायात व्यवस्था बाधित हो सकती है और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका रहती है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि निषेधाज्ञा के दौरान हथियार लेकर चलना, उत्तेजक भाषण देना, लाउडस्पीकर के माध्यम से भड़काऊ नारेबाजी करना और बिना अनुमति किसी भी तरह का आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा.
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाईप्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.
किसान महापंचायत को लेकर पहले से बनी थी हलचलकिसान महापंचायत को लेकर मेड़ता क्षेत्र में पहले से ही चर्चाओं का माहौल बना हुआ था. किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर 5 जनवरी को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की गई थी. इसके बाद अलग-अलग संगठनों और समूहों की ओर से लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान किया जा रहा था. इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है.
शांति बनाए रखना प्रशासन का उद्देश्यकुल मिलाकर मेड़ता में किसान महापंचायत रैली को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अव्यवस्था, तनाव या टकराव की स्थिति न बने और शांति व्यवस्था बनी रहे. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसान संगठनों और आमजन की ओर से प्रशासन के इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है और हालात किस दिशा में आगे बढ़ते हैं.
About the AuthorAnand Pandey
नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल…और पढ़ें
Location :
Nagaur,Rajasthan
First Published :
January 03, 2026, 18:16 IST
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किसान महापंचायत पर संकट, मेड़ता में रैली-जुलूस पर रोक,उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई



