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Kuldeep Sengar Case: जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दिया स्टे

Last Updated:December 29, 2025, 13:43 IST

जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, SC ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दिया स्टेसप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी तथा जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया. पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेगी. उसने कहा कि हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा. पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून के कई अहम प्रश्न विचारणीय हैं और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी.

हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में बिता चुके हैं.

हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था. सेंगर ने इस मामले में दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.

बहरहाल, भाजपा से निष्कासित नेता जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है. बलात्कार का मामला और इससे जुड़े अन्य मामले अगस्त 2019 को हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे.

About the Authorसंतोष कुमार

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स…और पढ़ें

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December 29, 2025, 13:43 IST

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