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LIVE: ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को UP सरकार का जवाब- कोई खुदाई नहीं हुई

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जारी एएसआई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई चल रही है. इस दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि क्या एएसआई परिसर में खुदाई कर रही है? फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि आखिर अभी एएसआई क्या कर रही है और वहां क्या हो रहा है. इस पर यूपी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, ‘अभी तक कोई खुदाई नहीं की गई है. अभी सिर्फ मैपिंग की गई है. एक हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी.’

ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लाइव

-सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के सर्वे पर यूपी सरकार ने जवाब जारी करते हुए कहा की केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग चल रही है. एक हफ्ते तक किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं होगी.

-दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया

-याचिका पर सुनवाई के दौरान SG ने कहा की अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो एक या 2 दिन में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं.

-सुनवाई के दौरान CJI ने कहा की यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि किसी भी तरह को खुदाई नहीं होगी. केवल रडार, मेजरमेंट और फोटोग्राफी की जाएगी।

-CJI ने कहा की हम ASI के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं की एक हफ्ते तक कोई खुदाई का काम नही होगा. एक हफ्ते में मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट का रुख कर सकता है.
-सीजेआई ने कहा की फोटो लेने से किसी भीतर की कोई नुकसान नहीं होगा.

-मुस्लिम पक्ष में कहा की पहले भी एक मामले में ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा चुका है.

-मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे पर रोक की मांग को लेकर बहस की शुरुवात की.

-मुस्लिम पक्ष में कहा की पहले भी एक मामले में ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगा चुका है.

-मुस्लिम पक्ष ने कहा की 30 लोग इस समय सर्वे के लिए मौजूद है.

-मुस्लिम पक्ष ने कहा की जब इसी तरह के मामले में पहले ही ASI सर्वे का आदेश पर रोक लगी है तो दूसरे मामले में ASI सर्वे की इजाजत कैसे दी जा सकती है.

Tags: Gyanvapi Masjid, Gyanvapi Masjid Survey, Gyanvapi Mosque, Supreme Court

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