Lok Adalat to be held ats submitted chargesheet
रिपोर्ट-मुकुल परिहार
जोधपुर. राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर में एक ही छत के नीचे ऑन द स्पॉट पीड़ितों को न्याय मिलेगा. क्योंकि अब जोधपुर में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है. जिसको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट स्तर पर विभिन्न बेंचां का गठन भी किया जा चुका है. इस वर्ष की यह प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत होगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों की सुनवाई सुबह 10ः30 से 1ः00 तक व दोपहर 2ः00 से 4ः30 बजे तक होगी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित समस्त दाण्डिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, बैंक रिकवरी, पारिवारिक मामले (तलाक को छोड़कर), सिविल मामलों के अलावा अन्य समस्त राजीनामा योग्य लम्बित प्रकरणों को रैफर कर ऐसे प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए हैं.
यह कहना है इनका
राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अजीज खान का कहना है कि 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 1 (कोर्ट नम्बर 13) के लिए माननीय न्यायाधिपति मदन गोपाल व्यास – अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य -मनोनीत सदस्य होंगे. इसी प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 2 (कोर्ट नम्बर 15) के लिए न्यायाधिपति कुलदीप माथुर-अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत जैन -मनोनीत सदस्य होंगे. इसी प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 3 (कोर्ट नम्बर 16) न्यायाधिपति डॉ. नूपुर भाटी-अध्यक्ष तथा अधिवक्ता निशान्त बोड़ा-मनोनीत सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 4 (कोर्ट नम्बर 17) के लिए न्यायाधिपति राजेंद्र प्रकाश सोनी-अध्यक्ष तथा अधिवक्ता रामावतार सिंह चौधरी-मनोनीत सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच संख्या 5 (कोर्ट नम्बर 19) के लिए न्यायाधिपति योगेन्द्र कुमार पुरोहित-अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनय कोठारी- मनोनीत सदस्य होंगे. साथ ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गये प्रकरणों की सुनवाई प्रातः 10.30 से 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 4.30 बजे तक होगी.
जानिए किन-किन विवादित मामलों का हो सकेगा निपटारा
आपके शहर से (जोधपुर)
इस वर्ष की राष्ट्रीय लोक अदालत में कई लंबित प्रकरणों का निपटारा हो सकेगा. वह भी एक ही छत के नीचे जिसमें बैंक का विवाद, वैवाहिक विवाद या कोई भी ऐसा सिविल विवाद हो उनका मौके पर ही निस्तारण भी हो सकेगा. ऐसे में अगर किसी का भी कोई भी विवाद चल रहा है तो वैसे भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं.
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Tags: Jodhpur News, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED : February 10, 2023, 09:54 IST