रिलीज से 3 दिन पहले मुश्किल में फंसी ‘जन नायकन’, विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, कटघरे में सेंसर बोर्ड

Last Updated:January 07, 2026, 00:05 IST
थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को सेंसर सर्टिफिकेट न मिलने पर मेकर्स ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से शिकायत की फाइल मांगी है.
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मेकर्स जन नायकन को 9 जनवरी 2026 को रिलीज करना चाहते हैं.
नई दिल्ली: सुपरस्टार और राजनेता थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार फिल्म को अब तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है. इस देरी के खिलाफ फिल्म के मेकर्स ‘केवीएन प्रोडक्शंस’ ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
प्रोडक्शन हाउस के अनुसार, फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए दिसंबर में ही जमा कर दिया गया था. शुरुआती जांच के बाद बोर्ड ने कुछ सीन को काटने और कुछ डायलॉग को ‘म्यूट’ करने का सुझाव दिया था. मेकर्स का दावा है कि उन्होंने इन बदलावों को स्वीकार करके फिल्म को दोबारा जमा किया, जिसके बाद बोर्ड ने इसे ‘U/A’ सर्टिफिकेट के काबिल पाया था.
कोर्ट में हुई तीखी बहसमामले में ट्विस्ट तब आया, जब एक शिकायत में दावा किया गया कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है. इस शिकायत के आधार पर सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी करने के बजाय फिल्म को ‘रिव्यूइंग कमेटी’ के पास भेज दिया. जस्टिस पीटी आशा की बेंच के सामने हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने तर्क में कहा, ‘जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, उसने अभी तक फिल्म देखी ही नहीं है. बिना फिल्म देखे धार्मिक भावनाओं के आहत होने का दावा करना आधारहीन है. फिल्म 500 करोड़ के बजट पर बनी है, देरी से भारी नुकसान होगा.’
सेंसर बोर्ड ने पेश की दलीलसेंसर बोर्ड ने जवाब में कहा, ‘शिकायत मिलने पर फिल्म की दोबारा जांच करना जरूरी है. रिलीज डेट नजदीक होने का मतलब यह नहीं है कि कानूनी प्रोसेस और नियमों का उल्लंघन किया जाए.’ सुनवाई के दौरान जज ने केवीएन प्रोडक्शंस से सवाल किया कि क्या वे रिलीज को एक दिन टालकर 10 जनवरी नहीं कर सकते? इस पर मेकर्स के वकील ने कहा कि इंटरनेशनल बुकिंग और प्रमोशनल इवेंट पहले ही शुरू हो चुके हैं, ऐसे में तारीख बदलना बेहद मुश्किल है. मद्रास हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह फिल्म के खिलाफ मिली उस शिकायत की फाइल और कॉपी अदालत में पेश करे, जिसके आधार पर सर्टिफिकेट रोका गया है. अदालत इस मामले पर कल फिर सुनवाई करेगी.
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अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल…और पढ़ें
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Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
January 07, 2026, 00:05 IST
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