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Last Updated:January 03, 2026, 12:45 IST
Makar Sankranti Kite Flying Ban: मकर संक्रांति पर्व के दौरान प्रशासन ने पतंगबाजी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. चाइनीज और धातु से बने खतरनाक मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही तय समय के बाहर पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य हादसों को रोकना, पक्षियों और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि त्योहार सुरक्षित और आनंदमय तरीके से मनाया जा सके.
जोधपुर: मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. आमजन, पक्षियों व वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में चाइनीज मांझा, नायलॉन धागा व धातु निर्मित मांझे के उपयोग, भंडारण, बिक्री व परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.इस प्रतिबंध का उद्देश्य पतंगबाजी के दौरान होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन को बाधारहित बनाए रखने तथा पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके प्लास्टिक व सिंथेटिक पदार्थ, जहरीले तत्व, लोहा, कांच आदि से बने धातु मांझे की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन व उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
निर्धारित समय में पतंगबाजी पर पूर्ण रोकपुलिस आयुक्त ने बताया कि पक्षियों को पतंग से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से सुबह 6 से 8 बजे तक तथा शाम 5 से 7 बजे तक की समयावधि में समस्त प्रकार के मांझे से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश 4 जनवरी से 28 फरवरी तक जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में प्रभावशील रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेशों की पालना कर प्रशासन का सहयोग करें.
प्रशासन की अपील व जागरूकता अभियानजिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित सूती धागे का उपयोग करें और बच्चों को खुले व सुरक्षित स्थानों पर ही पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित करें.साथ ही पुलिस व नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों और आमजन को प्रतिबंधित मांझे के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी.किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या उपयोग की सूचना नजदीकी थाना अथवा कंट्रोल रूम को देने का अनुरोध किया गया है.
About the AuthorJagriti Dubey
With more than 6 years above of experience in Digital Media Journalism. Currently I am working as a Content Editor at News 18 in Rajasthan Team. Here, I am covering lifestyle, health, beauty, fashion, religion…और पढ़ें
Location :
Jodhpur,Rajasthan
First Published :
January 03, 2026, 12:45 IST
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पतंगबाजी के नए नियम लागू, चाइनीज मांझा पकड़ा गया तो होगी सख्त कार्रवाई



