Rajasthan

Man Sentenced To 20 Years For Raping Minor – नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल की सजा

अलवर की विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने शुक्रवार को नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। भीलवाड़ा में पॉक्सो अदालत संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को लुहारीकलां (हनुमाननगर) निवासी प्रदीप मीणा को दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर बीस हजार रुपए जुर्माना भ

जयपुर। अलवर की विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश राजवीर सिंह ने शुक्रवार को नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि अप्रैल 2019 में एक शादी समारोह के दौरान खेरली थाना क्षेत्र निवासी मोनू साहू ने एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार कर दिया। घटना के सम्बन्ध में पीडि़ता के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने आरोपी मोनू साहू को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में न्यायाधीश राजवीर सिंह ने सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को अभियुक्त मोनू साहू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश भी सुनाया।

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार, दोषी को बीस साल कारावास

वहीं भीलवाड़ा में पॉक्सो अदालत संख्या एक के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में शुक्रवार को लुहारीकलां (हनुमाननगर) निवासी प्रदीप मीणा को दोषी माना। अदालत ने अभियुक्त को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी किया।

प्रकरण के अनुसार 30 जून 2019 को एक व्यक्ति ने हनुमाननगर थाने में मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय भानजी को 22 जून को अभियुक्त प्रदीप अपहरण करके ले गया। पुलिस ने किशोरी को अभियुक्त से मुक्त करवाया। पीडि़ता ने अपने बयान में अभियुक्त पर बलात्कार करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक हर्ष रांका ने अभियुक्त के खिलाफ 21 गवाह और 37 दस्तावेज कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने अभियुक्त प्रदीप दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई।






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