minority community will get education and business loan – News18 हिंदी

रवि पायक/भीलवाड़ा: राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी शिक्षा और व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद करेगी. व्यवसाय ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण के लिए आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष होनी चाहिए.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय ऋण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षित, आईटीआई, शिल्पकार, और हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदकों को 26 फरवरी तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा.
यह है जरूरी डॉक्यूमेंट
ऋण आवेदन के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र, समस्त स्त्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, कार्यस्थल संबंधी प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड, बैंक विवरण, आवेदक का जीवन बीमा (ऋण राशि के अनुसार), गारंटर और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवश्यक है साथ ही शिक्षा ऋण के लिए समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय का पंजीयन/मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, जमा कराई गई फीस की सभी रसीदें आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है.
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
व्यवसाय ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण के लिए आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर अंतिम तिथि 26 फरवरी तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें. ऋण आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 01482-232086 पर सम्पर्क किया जा सकता है.
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FIRST PUBLISHED : February 22, 2024, 12:27 IST