Nagaur news : बिल बकाया उपभोक्ताओं के होगें कनेक्शन कट, 31 मार्च तक किया जा रहा लेट चार्ज माफ
रिपोर्ट:कृष्ण कुमार
नागौर. नागौर विद्युत विभाग द्वाराअवैध विद्युत कनेक्शन और बिजली बिल नहीं भरने वालों के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. नागौर जिले में विद्युत विभाग के 265 करोड़ रुपएपूरे जिले में बकाया हैं. इस राजस्व को पूर्ण करने के लिए विद्युत विभाग की टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही हैं. विद्युत विभाग द्वारा उपभेक्ताओं के साथ तालमेल बिठाकर विद्युत विभाग के राजस्व को इकट्ठाकिया जा रहा हैं.
सरकारी कार्यलायों के बिजली बिल बकाया
आपके शहर से (नागौर)
नागौर जिले में उपभोक्ताओं के साथ सरकारी विभागों औरनगर परिषद के भी बिल बकाया है. वहीं नागौर परिषद की बात करें तो 30 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. वही पूरे जिले के सरकारी विभागों के 35 करोड़ रुपएबिजली बिल बकाया है.जिसको लेकर विद्युत विभाग ने 31 मार्च तक बिल भरने की मोहलत दी है.यदि इस समय अवधि में बिल नहीं भरते हैंतो उनके खिलाफ कार्रवाईकी जाएगी.
31 मार्च तक किया जा रहा लेट चार्ज माफ
विद्युत विभाग के लेखाधिकारी ने दिनेश टेलर ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता जिसका बिजली बिल बकाया हैतो वह 31 मार्च तक बिजली बिल का भुगतान करता हैतो उसका बिजली बिल में लेट भरने का चार्ज लिया जाता हैं वो 31 मार्च तक माफ किया जा रहा है.इससे हर उपभोक्ता को फायदा होगा.
इनके काटे जा रहे कनेक्शन
लेखाधिकारी दिनेश टेलर ने बताया यदि कोई उपभोक्ता बिजली का बिल 10हजाररुपये से अधिक बकाया हैतो उनका बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है. यदि कोई उपभोक्ता बिल भरने के लिए तैयार हो जाता हैतो उन्हें कुछ दिनों की छूट दी जाती है. यदि 31 मार्च से पहले उपभोक्ता बकाया बिल भर देता हैतो उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएगें. अन्यथा विद्युत विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
नागौर में हैरान कर देने वाले आकड़े
नागौर जिले में पूरे 19839 उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं. जिनकी कुल राशि 71करोड़ 16 लाख रुपये बकाया है. जिनकी बिल भरने के लिए विद्युत विभाग द्वारा लेट पैमेंट चार्ज माफ किया जा रहा है. वहीं अब तक विद्युत विभाग द्वारा 3121 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं. काटे गए कनेक्शनों से विद्युत विभाग द्वारा 7करोड़ 50 लाख रुपये वसूले गए है.वही इसी वितीय वर्ष फरवरी तक 99% रिकवरी कर ली गई है. लेकिन 31 मार्च तक पूरे जिले के बकाया राशि को वसूला जाएगा.
विद्युत चोरी व बिल नहीं जमा कराना कहीं पड़नहीं जाए भारी
दिनेश टेलर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति विद्युत चोरी करता है तो धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिसके अंतर्गत जुर्माने के साथ जेल की सजा काटनी होगी. वही यदि कोई उपभोक्ता बिजली बिल बकाया नहीं भरता हैं तो धारा 135 के तहत कार्रवाईकी जाएगी. वही वीसीआर 40% तक वसूला जाएगा.
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Tags: Nagaur News, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED : March 21, 2023, 19:29 IST