Rajasthan
बैंक को ग्राहक का बीमा प्रीमियम रोकना पड़ा भारी, अब देनी पड़ेगी राशि

Sirohi News: सिरोही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में ग्राहक की तरफ से दायर परिवाद पर आदेश जारी करते हुए सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक को मृतक ऋणी को बकाया लोन राशि का भुगतान करने और परिवार को 50 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिया है. बैंक ने झूठा प्रमाण देने का आरोप लगाया था, जिसे आयोग के समक्ष साबित नहीं कर सका.