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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, Give-UP अभियान की फिर बढ़ी लास्ट डेट, ऐसे जल्द हटवा लें सक्षम व्यक्ति अपना नाम

Last Updated:March 01, 2025, 14:09 IST

Rastriya Khadya Surakasha Yojna : राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गिव अप अभियान की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई है. सक्षम व्यक्तियों को योजना से नाम हटवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, अन्यथ…और पढ़ेंराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, Give-UP अभियान की फिर बढ़ी लास्ट डेट...

Give up अभियान में फिर बढ़ी अंतिम तिथि 

हाइलाइट्स

खाद्य सुरक्षा योजना गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ी.सक्षम व्यक्तियों को योजना से नाम हटवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.नाम नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई और खाद्यान्न की वसूली होगी.

करौली. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के गिव अप अभियान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए Give Up अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अवधि फिर से बढ़ा दी गई है. जानकारी के अनुसार, अब गिव अप अभियान में नाम हटवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है.

जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान भी यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं हटाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला रसद अधिकारी का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है.

उन्होंने बताया कि Give Up अभियान के तहत आयकरदाता और चौपहिया वाहन धारक अपना नाम योजना से हटवा सकते हैं. इस अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर पोस्टर-बैनर लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके.

जिला रसद अधिकारी के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी या अन्य सक्षम व्यक्ति, जो अभी भी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, वे इस अभियान के तहत अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरकर अपना नाम योजना से हटवा सकते हैं. स्वेच्छा से नाम हटवाने का यह फॉर्म सभी उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध है.

उन्होंने यह भी बताया कि 31 मार्च 2025 तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र अथवा सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, ऐसे सभी व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली भी की जाएगी.


Location :

Karauli,Rajasthan

First Published :

March 01, 2025, 14:09 IST

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