राशन के लिए बना नया रूल, ऐसे परिवार रह जाएंगे वंचित, जानें पूरा नियम
आज के समय में अधिकतर परिवारों के लिए राशन उसकी पहली जरूरत होती है. इसको पूरी करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन उपलब्ध करवाया जाता है. लेकिन, अब राशन लेने वाले लोगों के लिए यह खबर बड़े काम की साबित होगी.
कई लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा. जिसकी एक वजह भी है. अगर आप भी उस क्राइटेरिया के बाहर है तो आप भी राशन से वंचित रह जाएंगे. अब जिस व्यक्ति के पास 4 व्हीलर गाड़ी या कार होगी उसे राशन की दुकान पर नि:शुल्क राशन नहीं मिल पाएगा.
चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे. उनको राशन दुकान से नि:शुल्क राशन नहीं मिलेगा. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्यक श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है.
इसकी जांच कर ऐसे लोगों को योजना से बाहर किया जाएगा. इसी के साथ जिला व उपखण्ड मुख्यालयों पर एनएफएसए में लंबित आवेदन के त्वरित निस्तारण, बच्चों और विवाहित महिला का नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की कवायद शुरू करने को भी मंजूरी दी है.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रों को शामिल करने के लिए कलक्टर व जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
इसमें ट्रैक्टर व वाणिज्य वाहनों को छोड़ अन्य चौपहिया मालिकों को अपात्र श्रेणी में रखा है. सावंत ने परिवहन विभाग की एसीएस श्रेया गुहा से राज्य के चौपहिया वाहन मालिकों के नाम व उनके आधार नंबर की सूची मांगी है. सूची के आधार पर ऐसे लोगों के नाम एनएफएसए से हटाए जाएंगे.
अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं आवेदक
जिला रसद अधिकारी ने कहा कि एनएफएसए के लाभार्थी के राशन कार्ड में नाम जोड़ने व हटाने के लिए पूर्व में मिले आवेदन पत्रों की जांच और निस्तारण की कार्रवाई के आदेश दिए हैं. ऐसे आवेदन पत्रों का निस्तारण कलेक्टर की देखरेख में एडीएम करेंगे.
पहले चरण में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर 18 साल की उम्र तक बच्चे, विवाहिता के नाम जोड़े व निकाले जाएंगे. पहले चरण का पेंडेंसी खत्म होने पर दूसरा चरण शुरू होगा. आवेदन में कमी पूर्ति 30 दिन में करनी होगी. दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने पर आवेदन निरस्त होगा.
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FIRST PUBLISHED : August 14, 2024, 14:35 IST