Rajasthan

No Transfer Of Nazul Properties, Allotment Stuck – नजूल सम्पत्तियों का हस्तांतरण नहीं, अटका आवंटन

डीएलबी ने सामान्य प्रशासन विभाग को तत्काल हस्तांतरण के लिए लिखा पत्र

जयपुर। पूर्व राजपरिवारों के समय में रहने के लिए दी गई सम्पत्तियों (नजूल सम्पत्ति) के आवंटन का सरकार ने फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी तक निकायों को उनका हस्तांतरण ही नहीं हो पाया है। अब स्वायत्त शासन विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग और संपदा निदेशालय को ऐसी सभी नजूल सम्पत्तियों को तत्काल हस्तांतरित करने के लिए कहा है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी के फैसले का हवाला दिया गया है।

नजूल निस्तारण नियम के तहत ऐसी सम्पत्तियों को किराएदार, सबटेनेन्ट, ट्रेसपासर और कब्जेधारी एवं शरणार्थी को विक्रय करने का प्रावधान है। ऐसी नजूल भूमि पहले नगरीय निकायों को स्थानांतरित होगी। इसके बाद संबंधित काबिज व्यक्ति को निर्धारित दर पर दी जाएगी। इनका आवंटन डीएलसी दर के 20 से 50 प्रतिशत दर पर हो सकेगा।

जयपुर शहर की चारदीवारी में ही ऐसी 39 सम्पत्ति
पूर्व राजपरिवार के समय जनानी ड्योडी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को रहने के लिए मकान दिए गए थे। ऐसी सभी सम्पत्ति करीब 200 साल पुरानी हैं। इसके बाद से ये ही परिवार इन सम्पत्तियों में निवास कर रहे हैं। पुरानी बस्ती, गणगौरी बाजार व आस-पास के इलाकों में ऐसी 39 सम्पत्तियां हैं।







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