Nobody Can Accept Hate Speech Harmony Needed Between Communities Supreme Court Says on Nuh Violence | हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- नफरती भाषण बिल्कुल मंजूर नहीं, केंद्र सरकार बनाए कमेटी

नई दिल्लीPublished: Aug 11, 2023 09:33:19 pm
Supreme Court on Hate Speech: नफरती बयानबाजी और भाषण पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। एक पत्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक कहा कि किसी भी सूरत में हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया।
हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- नफरती भाषण बिल्कुल मंजूर नहीं
Supreme Court on Hate Speech: हरियाणा के नूंह जिले में भड़की हिंसा के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। नूंह हिंसा के दौरान हुई नफरती बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने दो-टूक कहा कि किसी भी सूरत में हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को कमेटी बनाकर नफरती बयानबाजी की जांच के निर्देश दिए। दरअसल शुक्रवार (11 अगस्त) को नफरती भाषणों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार से एक समिति गठित करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। कोर्ट हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में हुई रैलियों में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान संबंधी कथित घोर नफरत भरे भाषणों को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।