Not observing Karva Chauth fast is not a reason for cruelty and divorce Delhi High Court | करवा चौथ का व्रत न रखना क्रूरता नहीं, तलाक की अर्जी पर हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला

नई दिल्लीPublished: Dec 23, 2023 08:58:34 am
अगर पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती है तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि करवा चौथ पर उपवास नहीं करना पत्नी की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद का मामला है। इसे वैवाहिक संबंधों में क्रूरता नहीं माना जा सकता और सिर्फ इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं मानना और कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना अपने आप में क्रूरता और वैवाहिक बंधन तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने पारिवारिक न्यायालय के तलाक स्वीकृत करने के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील पर फैसला देते हुए यह टिप्पणी की। हालांकि कोर्ट ने अन्य कारणों का हवाला देते हुए पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।