सीकर में दीपावली पर अब सिर्फ दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, रात 8 से 10 बजे तक ही होगी आतिशबाजी की अनुमति

Last Updated:October 17, 2025, 20:45 IST
Sikar News Hindi : शिक्षा नगरी सीकर में दीपावली पर अब बेफिक्र होकर रातभर पटाखे नहीं चला सकेंगे लोग. जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने आदेश जारी कर दो घंटे की समय सीमा तय की है. अब रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी. साथ ही 125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे और गैर-ग्रीन आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक रहेगी.
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सीकर : शिक्षा नगरी सीकर में दीपावली के पर्व पर रात को दो घंटे ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे. दीवाली पर आतिशबाजी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) मुकुल शर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि दीपावली व अन्य पर्वो के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा पटाखों से जनजीवन व लोकशांति को खतरा होने की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं. 20 नवम्बर शाम छह बजे तक प्रभावी आदेशों में लिखा है कि दीपावली व अन्य त्यौहारों पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी. छठ पर्व पर भी सुबह छह से आठ बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे.
आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप व गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ रखना या चलाना वर्जित रहेगा. प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन की ओर से दीपावली पर्व में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं. जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने आदेश जारी कर एसडीएम के अलावा तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को अपने- अपने क्षेत्र का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है. ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट 18 से 23 अक्टूबर तक के लिए लगाए गए हैं.
निशाना बनाकर पटाखा फेंकने पर कार्रवाईआदेश के तहत किसी भी व्यक्ति पर पटाखा, अग्निबाण या आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी. किसी पर निशाना साधकर या जलता हुआ पटाखा फेंकना भी प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा 125 डेसिबल से अधिक आवाज पैदा करने वाले पटाखों की बिक्री, खरीद, परिवहन व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री व उपयोग की अनुमति ही होगी. ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी कोड को स्कैन कर की जा सकेगी.
अस्थाई पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारीसीकर में जिला प्रशासन ने स्थाई व अस्थाई पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी किए हैं. सीकर शहर में 45 पटाखों की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं. जिला प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों के लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी हैं. सप्ताहभर के लिए लगने वाले इस अस्थाई पटाखा दुकान के प्रत्येक दुकानदार एक दुकान के अंदर 100 किलो पटाखा और विस्फोटक सामग्री ही रख सकेगा.
रुपेश कुमार जायसवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश में बीए किया है. टीवी और रेडियो जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. फिलहाल नेटवर्क18 से जुड़े हैं. खाली समय में उन…और पढ़ें
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Location :
Sikar,Rajasthan
First Published :
October 17, 2025, 20:45 IST
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सीकर में दीपावली पर सिर्फ दो घंटे चलेगी आतिशबाजी, आदेश जारी