किसानों को अब कृषि यंत्र खरीदने में नहीं होगी परेशानी, आसानी से इस तरह ले सकते हैं उपकरण-Now farmers will not have any problem in buying agricultural equipment, farmers can easily buy agricultural equipment like this
भीलवाड़ा : एक किसान के लिए जितनी जरूरी खेती होती है तो वहीं खेती करने के लिए किस को कृषि यंत्र की आवश्यकता पड़ती है. खेती करने के लिए किसानों द्वारा बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य किये जाते हैं इन्हीं कार्यो को सुगम बनाने के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है जो काम को आसान बना देती है लेकिन कई बार महंगे दाम और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसान कृषि यंत्र खरीद नहीं पाते हैं.
इसको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अंदर किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जायेगा. जिससे किसानों पर आर्थिक भार कम पडेगा और कृषि कार्य आसान हो जायेंगे साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी. कृषि यंत्र खरीदने पर 50% का किसानों को अनुदान मिलेगा.
राजस्थान राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रूपये का अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है. इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं. कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रेक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक और अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा. लघु और सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है. आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.
ऐसे कर सकते हैं किस आवेदनकृषि विभाग के कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. शंकर सिंह राठौड़ ने लोकल 18 से खास बातचीत में बताया कि पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन दस्तावेजों की सहायता से ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा. किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा.
एक जन आधार पर होगा एक आवेदनएक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जायेगा किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गये पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा. एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रेक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है.
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FIRST PUBLISHED : September 9, 2024, 18:12 IST