Now Hospitals Would Be Transparent – अस्पताल में अब बेड के लिए न घूस और न मोल भाव

— स्वास्थ्य विभाग ने बेड, मरीज व खाली बेड का बोर्ड अनिवार्य कर हाईकोर्ट में पेश किया आदेश

जयपुर। अब न सरकारी अस्पताल में बेड के लिए घूस देनी होगी और न निजी अस्पताल संकट के समय बेड उपलब्ध कराने के लिए मोटा पैसा मांग पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड, भर्ती मरीज और खाली बेड की सूचना बोर्ड पर सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पिछले दिनों हाईकोर्ट में पेश किया गया।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों व प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को आदेश की पालना के निर्देश दिए हैं। सुरेन्द्र जैन की जनहित याचिका के संदर्भ में हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है। जन स्वास्थ्य निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को वहां कार्यरत चिकित्सकों का नाम व उनके मोबाइल नंबर, बेड, भर्ती मरीज, खाली बेड की सूचना अस्पताल परिसर में बोर्ड लगाकर सार्वजनिक करनी होगी। पहले कोरोनाकाल में सरकार ने खाली बेड की जानकारी सार्वजनिक करने की अनिवार्यता लागू की थी। यह जानकारी आॅनलाइन अपडेट होने से रोगियों व उनके परिजनों को काफी राहत मिली थी।