अब रेलवे स्टेशन पर थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना, होगी गिरफ्तारी, नए नियम में और क्या-क्या?
क्या आपके पास थूक फेंकने की आदत है? अगर हां, तो अब यह आदत आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है. भारतीय रेल ने रस्ते पर या सार्वजनिक स्थानों पर थूक फेंकने पर जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया है. यह नियम पहले से ही ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर लागू किया जा चुका है. भारतीय रेल अब इस दिशा में और भी कड़े कदम उठाने जा रही है. यदि आप एक यात्री के रूप में रेलवे परिसर में थूक फेंकते हैं, तो आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा और यहां तक कि जेल भी हो सकती है. रेलवे स्टेशनों के परिसर, प्लेटफार्म, लिफ्ट, फुट ओवरब्रिज और ट्रेन के अंदर थूक या कचरा फेंकने से न सिर्फ स्वच्छता प्रभावित होती है, बल्कि इससे यात्री भी असुविधा महसूस करते हैं.
सुरक्षा और सफाई के कड़े नियमसार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा, इस गंदगी से अधिकतर यात्रियों को भी समस्या होती है. इसको देखते हुए रेलवे ने अपराधियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई का निर्णय लिया है. रेलवे स्टेशनों पर लगे उच्च तकनीकी सीसीटीवी कैमरे आसानी से किसी भी व्यक्ति को गंदगी फैलाते हुए पकड़ सकते हैं और इसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं. पूर्व रेलवे के आरपीएफ अधिकारी भी इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं.
जुलाई से सितंबर तक की सख्त कार्रवाईजुलाई से सितंबर 2024 के बीच, पूर्व रेलवे के आरपीएफ ने 12,900 लोगों को रेलवे के नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया है और उनसे ₹17,66,010/- का जुर्माना वसूला है. इसमें हावड़ा डिवीजन में 4958 लोग, सियालदह डिवीजन में 2023 लोग, आसनसोल डिवीजन में 2214 लोग और मालदा डिवीजन में 3704 लोग शामिल हैं.
अक्टूबर में बढ़ाई गई निगरानीअक्टूबर महीने में त्योहारों का ध्यान रखते हुए, आरपीएफ ने अपनी निगरानी को और सख्त किया है. 1 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच, पूर्व रेलवे ने कुल 10,470 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे ₹15,37,965/- का जुर्माना वसूला है. इसमें हावड़ा डिवीजन में 2786 लोग, सियालदह डिवीजन में 4666 लोग, आसनसोल डिवीजन में 2304 लोग और मालदा डिवीजन में 714 लोग शामिल हैं, जिनपर रेलवे परिसर में कचरा या थूक फेंकने का आरोप है.
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FIRST PUBLISHED : November 2, 2024, 19:36 IST