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अब ट्रेन में ठूंस-ठूंसकर नहीं ले जा पाएंगे सामान, रेलवे ने तय किया वजन, फ्लाइट जैसे बना दिए नियम

Last Updated:April 08, 2025, 13:15 IST

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अब सामान से जुड़ा नया नियम बनाया है. इसके तहत अब ट्रेन में लगेज ले जाने का वजन तय कर दिया गया है.
अब ट्रेन में ठूंसकर नहीं ले जा पाएंगे सामान, रेलवे ने फ्लाइट जैसे बनाए नियम

हर क्लास के हिसाब से तय किया गया सामान का लिमिट (इमेज- फाइल फोटो)

अभी तक फ्लाइट से जाने के दौरान यात्रियों के सामान का वजन किया जाता था. हर एयरलाइन अपने यात्रियों के लगेज की एक लिमिट तय करती है. लिमिट से ज्यादा भारी सामान ले जाने पर एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं. इस वजह से लोग फ्लाइट से यात्रा करने के दौरान अपनी पैकिंग उसी हिसाब से करते हैं. लेकिन इंडियन रेलवे से यात्रा करते हुए आपने लोगों को अपने साथ पूरा का पूरा घर ले जाते हुए भी देखा होगा.

अक्सर ट्रेनों में ऐसे लोग दिख जाते हैं तो अपने सामान से पूरा बोगी ही भर देते हैं. भले ही उनके पास एक ही टिकट हो लेकिन वो इतना सारा लेगज ले आते हैं कि बाकी के यात्रियों के पास सामान रखने की जगह नहीं बचती. गर्मी की छुट्टियां आने वाली है. ऐसे में रेलवे ने पहले से यात्रियों के भार को मैनेज करने के लिए लगेज से जुड़ा नया नियम बना दिया है. इस नियम के तहत अब फ्लाइट की ही तरह यात्रियों को भी तय वजन के हिसाब से ही सामान ले जाना होगा. लिमिट से ज्यादा का सामान ले जाने पर हर्जाना देना होगा.

होती है काफी असुविधारेलवे में अभी तक लगेज के वजन को लेकर कोई नियम नहीं था. ऐसे में कई यात्री अपने साथ काफी ज्यादा सामान लेकर ट्रेवल करते थे. इससे बाकी के यात्रियों को काफी दिक्कत होती थी. रेलवे अधिकारीयों ने लोगों की सुविधा को देखते हुए अब वजन का लिमिट तय कर दिया है. अगर कोई तय सीमा से अधिक का सामान ले जा रहा है तो उसे उसकी बुकिंग करनी होगी. ऐसा ना करने पर यात्री को जुर्माना भरना पड़ेगा. ये जुर्माना बुकिंग अमाउंट से डेढ़ गुना अधिक होगा.

तय की गई लिमिटफ्लाइट की ही तरह अब ट्रेन में भी सामान ले जाने के वेट की लिमिट तय कर दी गई है. अगर आपके पास फर्स्ट एसी का टिकट है तो आप सत्तर किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. उसी तरह सेकंड एसी वाले पचास किलो, थर्ड एसी के लिए चालीस किलो, स्लीपर भी चालीस और जनरल में 35 किलो तक का सामान ले जाना अलाउड है. इससे अधिक का सामान ले जाने पर आपको रेलवे में उसकी बुकिंग करनी जरुरी है. बिना बुकिंग पकड़े जाने पर फाइन लिया जाएगा.

First Published :

April 08, 2025, 13:15 IST

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