जयपुर में अब गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं, लगेगा भारी जुर्माना, इन दुकानदारों का भी कट सकता है चालान-now-those-who-spread-filth-in-jaipur-will-not-be-spared-heavy-fines-will-be-imposed
जयपुर. अब जयपुर में गंदगी वालों की खैर नहीं है. जयपुर निगम द्वारा गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा खुले में पेशाब करने, नहाने और गोबर डालने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी. निगम हैरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि गंदगी और कचरे के निस्तारण को लेकर सख्त नियम बनाए हैं.
खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने के साथ ही गोबर डालने पर जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए है. प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को अब स्वयं के स्तर पर कचरे का निष्पादन करना होगा.
रोजाना 90 हजार के चालानआयुक्त सुराणा ने बताया कि आमजन के साथ ही अधिकारी- कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए अब चालान एप के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए निगम हेरिटेज ने एप तैयार कर दिया है, वर्तमान में प्रतिदिन करीब 80 से 90 हजार रुपए के चालान किए जा रहे है और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
यह होगा जुर्मानानिगम हैरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा के अनुसार खुले में नहाने पर 300 रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 200 रुपए, खुले में पेशाब करने पर 200 रुपए, पालतू जानवरों द्वारा खुले में गंदगी करने पर 1000 रुपए, रोड पर कचरा फैलाने पर 100 रुपए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दुकानदारों, रेस्टोरेंट द्वारा कचरा डालने पर 1000 रुपए, सैलून की गंदगी फैलाने पर 500 रुपए, खुले में शौच करने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर 5000 रुपए, खुले में कचरा जलाने पर 500 रुपए, पर 5000 रुपए का जुर्माना होटल मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर 2000 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर लगाकर शहर को बदरंग कर करने पर प्रत्येक पोस्टर और बैनर के लिए 2000 रुपए, बिना अनुमति रोड कट करने पर 5000 रुपए, मीट की दुकानों की गंदगी सड़क पर फैलाने पर 4000 रुपए, विवाह स्थलों द्वारा कचरा फैलाने पर 5000 रुपए, खुले में मांस मछली पकाने पर 3000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : August 4, 2024, 23:45 IST