‘अरविंद केजरीवाल बेवजह के बहाने बना रहे हैं, समन का पालन नहीं कर रहे…’, फिर भी कोर्ट ने मानी CM की बात

नई दिल्ली. शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिग का आरोप लगाया है. ED पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को अब तक पांच बार पूछताछ के लिए समन भेज चुका है, लेकिन वह एक बार भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं. जांच एजेंसी ने उन्हें छठवां समन भेजा है. अब देखना यह है कि इस बार भी सीएम केजरीवाल एजेंसी के सामने जांच के लिए पेश होते हैं कि नहीं. हालांकि, शनिवार को ईडी की शिकायत के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी.
दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत के संबंध में उन्हें शनिवार को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत पेशी से छूट की मंजूरी दे दी. प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा था कि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में भेजे गए समन का केजरीवाल पालन नहीं कर रहे हैं. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को तब यह राहत दी जब AAP नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दिन भर के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध किया.
‘केजरीवाल बना रहे बेवजह के बहाने’
केजरीवाल ने अदालत को बताया कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है और ऐसे में वह अदालत के समक्ष सशीर पेश होने में असमर्थ हैं. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगली तारीख पर प्रत्यक्ष तौर पर पेश होंगे. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं कर रहे हैं और ‘बेवजह के बहाने’ बना रहे हैं.
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ED की शिकायत
ED की शिकायत में कहा गया है कि अगर उनके (सीएम केजरीवाल) जैसा उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना करता है तो इससे आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा. न्यायाधीश ने पूर्व में कहा था, ‘शिकायत के विषय और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है. आरोपी अरविंद केजरीवाल को आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध के मामले में 17 फरवरी 2024 को पेश होने के लिए समन जारी करें.’

क्या है IPC की धारा 174?
IPC की धारा 174 किसी लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं करने से संबंधित है. ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ तीन फरवरी को एक नयी शिकायत दर्ज कराई थी. AAP संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है.
(इनपुट: भाषा)
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Tags: Chief Minister Arvind Kejriwal, Delhi liquor scam
FIRST PUBLISHED : February 17, 2024, 12:11 IST