अवैध अतिक्रमण पर नगर परिषद का अल्टीमेटम, 3 दिन में हटाएं टीन शेड, नहीं तो होगी कार्रवाई

Last Updated:April 25, 2025, 07:23 IST
karauli News:नगर परिषद आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि परिषद क्षेत्र में टीन शेड लगाने के लिए केवल कैंची संरचना (Cantilever Style) वाली टीन शेड की अनुमति है. लोहे के पोल या अन्य ढांचागत निर्माण के साथ लगाए गए टी…और पढ़ें
करौली में नगर परिषद ने किया 3 दिन का अल्टीमेटम जारी
राजस्थान के करौली में नगर परिषद ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है. नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि विगत 21 मार्च 2025 को मासलपुर चुंगी से लेकर मैग्जीन तक मुख्य सड़क पर चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत सड़कों के दोनों ओर किए गए. अस्थायी अतिक्रमण जैसे टीन शेड, जाली, रैलिंग, ठेले आदि को हटाया गया था. लेकिन अब पुनः कुछ दुकानदारों और मकान मालिकों द्वारा लोहे के पोल गाड़कर टीन शेड लगाकर दोबारा अतिक्रमण शुरू कर दिया गया है, जो पूर्णतः अवैध है.
नगर परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे सभी दुकानदारों, ठेला-रेहड़ी व थड़ी संचालकों को 3 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाना होगा.यदि तय समय सीमा में अवैध ढांचों को नहीं हटाया गया, तो नगर परिषद स्वयं कार्रवाई कर इन्हें ध्वस्त करेगी और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कदम भी उठाएगी.
नगर परिषद ने जारी किया अल्टीमेटमनगर परिषद आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि परिषद क्षेत्र में टीन शेड लगाने के लिए केवल कैंची संरचना (Cantilever Style) वाली टीन शेड की अनुमति है. लोहे के पोल या अन्य ढांचागत निर्माण के साथ लगाए गए. टीन शेड अवैध माने जाएंगे. इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जाएगा.नगर परिषद ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शहर की साफ-सफाई, सौंदर्यकरण और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है. ऐसे में सभी दुकानदार और निवासी स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाकर शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें.यह सख्त चेतावनी न केवल अतिक्रमणकारियों के लिए अलार्म है, बल्कि एक अवसर भी है कि वे समय रहते अपने अतिक्रमण हटा लें और कानूनी कार्रवाई से बचें.
Location :
Karauli,Rajasthan
First Published :
April 25, 2025, 07:23 IST
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अवैध अतिक्रमण पर नगर परिषद का अल्टीमेटम, 3 दिन में हटाएं टीन शेड