घरेलू हिंसा मामले में सास, ससुर व ननद के नाम प्रकरण से हटाने का आदेश
निराला समाज टीम जयपुर।
एक घरेलू हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सास, ससुर व ननद के द्वारा दायर याचिका में आदेश दिया है कि प्रार्थीया के द्वारा दायर याचिका में से उनके ख़िलाफ़ कोई आधार नहीं है अतः उनके नाम याचिका से हटा देने चाहिए ।
अप्राथीगण की और से यह याचिका प्रवीण बलवदा एडवोकेट ने दायर की थी जिसमें यह बताया गया था कि इस मामले से संबंधित पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसमें पाया गया है कि सास, ससुर व ननद का इस मामले में कोई भी संबंध नहीं है व उनके नाम बेमतलब ही जोड़े गए हैं ।
प्रवीण बलवदा एडवोकेट ने दलील दी कि प्रार्थीया का विवाह प्रेम विवाह था व वह अप्रार्थीगण के साथ कभी भी नहीं रही है अतः उनके नाम प्रकरण में रखना सही नहीं होगा ।
प्रवीण बलवदा एडवोकेट ने दलील दी कि प्रार्थीया के पति पक्षकार है इसलिए अप्रार्थीगण के नाम प्रकरण से जोड़े रखने आवश्यक नहीं है ।
प्रवीण बलवदा एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पश्चात् अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 4 महानगर जयपुर प्रथम धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने अप्रार्थीगण के नाम प्रकरण से हटाने का फ़ैसला दिया है व प्रवीण बलवदा एडवोकेट द्वारा दायर याचिका को मंज़ूर करने का आदेश दिया है ।