Pakistan Ex-PM इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सज़ा | Pakistan former PM Imran Khan gets relief

तोशाखाना मामले में रद्द हुई सज़ा
पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान की सज़ा रद्द कर दी है। इमरान के साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) की भी इस मामले में सज़ा रद्द कर दी गई है। इमरान और बुशरा को इस मामले में 14 साल की जेल की सज़ा देने के साथ ही उनपर 78.7 करोड़ रुपये रुपये का सामूहिक जुर्माना भी ठोका गया था, पर आज, सोमवार, 1 अप्रैल को पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने दोनों की ही सज़ा रद्द कर दी है।
Court in Pakistan suspends jail sentence of former Pakistani PM Imran Khan and his wife Bushra Bibi in case pertaining to sale of state gifts pic.twitter.com/AH2ZPdvkZH
— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 1, 2024
जेल से बाहर आने का रास्ता नहीं खुला
भले ही इमरान को तोशाखाना मामले में राहत मिल गई है, पर अभी भी जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ नहीं हुआ है। इमरान और बुशरा को गैर-इस्लामिक शादी के आरोप में 7-7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही साइफर मामले में इमरान और उनके करीबी शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) को 10-10 साल की जेल की सज़ा मिली हुई है। ऐसे में जब तक इमरान को उन दोनों मामलों में भी राहत नहीं मिल जाती, वह जेल में ही बंद रहेंगे।

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