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‘जिनकी हैसियत जीवन में 20 लाख की नहीं…’ पप्पू यादव ने रंगदारी के आरोपों पर दी सफाई, पटना हाईकोर्ट में करेंगे अपील

पटना. रंगदारी मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर चौतरफा हमला हो रहा है. यहां तक की उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है. दिल्ली से पटना पहुंचे पप्पू यादव ने मंगलवार को इस मामले पर सफाई दी और जमकर मीडिया पर भड़ास निकाली. उन्होंने पत्रकारों से कहा, “आप लोग हैं जो इस बात को बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे हैं. आप लोग दोषी हैं.” पप्पू यादव ने कहा कि जिनकी हैसियत जीवन में 20 लाख की ना हो वो रोजाना 20 लाख-50 लाख बांटने वाले पर कैसे आरोप लगा सकता है.

पूर्णिया में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के सवाल का पप्पू यादव ने जवाब देते हुए कहा कि कल (बुधवार को) हम पटना हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जा रहे हैं. आखिर यह व्यक्ति कौन है और 2021-22 में इस व्यक्ति से किसने बात की थी. यह व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर करा चुका है. इस व्यक्ति ने कई लोगों के साथ अभद्रता की है और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है. सब का वीडियो वायरल है.

पप्पू यादव ने कहा, “यहां तक की यह व्यक्ति अपने रिश्तेदार की बेटी को लेकर भी फरार हुआ है. उस संबंध में भी इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद यह व्यक्ति ऐसा कोई भी दिन नहीं है, जब शराब का सेवन नहीं करता. यदि इसकी डीएनए जांच की जाए तो इसके खून में अल्कोहल साफ तौर पर पाया जाएगा.”

पूर्णियां के सांसद ने कहा, “जहां तक अमित की बात आ रही है, हम उसे नहीं जानते हैं। हां इतना मालूम है कि वह बीएसएनएल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पर रांची में तैनात है. उसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का व्यापारी के साथ क्या लेना-देना है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे शागीर्द कैसे हो जाएंगे, जबकि वह बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं. जहां तक 2021 और 2022 की बात है तो चार साल बाद यह सारा मामला कैसे आया. क्या वास्तव में एसपी साहब को इस चार साल बाद दर्ज करना चाहिए?”

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एसपी साहब को इस फ्रॉड पर एफआईआर करनी चाहिए थी. यह तो एक प्रकार से प्रतिष्ठा का हनन करने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि शख्स के खिलाफ हम मानहानि का केस भी करने जा रहे हैं. हम लोग बुधवार को पटना हाईकोर्ट में इस एफआईआर के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं कि इसकी सच्चाई किया है.

Tags: Pappu Yadav, Patna high court

FIRST PUBLISHED : June 11, 2024, 23:44 IST

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