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यात्री ध्‍यान दें! वेटिंग टिकट पर रेलवे का बड़ा फैसला, अब गलती की तो बीच रास्‍ते उतार देगा टीटी, सैकड़ों का जुर्माना भी

हाइलाइट्स

रेलवे ने 1 जुलाई से वेटिंग टिकट को लेकर नियम सख्‍त कर दिए हैं. अब कोई भी यात्री वेटिंग टिकट लेकर रिजर्व डिब्‍बे में नहीं जा सकता. टीटी उस यात्री को बीच रास्‍ते उतार देगा और जुर्माना भी लेगा सकता है.

Indian Railway : भारतीय रेलवे ने यात्रियों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया है. इसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा. रेलवे ने 1 जुलाई से ही इन नियमों को लागू कर दिया है और पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर इस तरह का सख्‍त फैसला किया गया है. रेलवे ने कहा है कि अगर किसी यात्री ने इस नए नियम को तोड़ा तो उस पर न सिर्फ पेनाल्‍टी लगाई जाएगी, बल्कि टीटी उसे बीच रास्‍ते ही उतार देगा. इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्‍त आदेश दे दिए गए हैं.

दरअसल, रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्‍बों में सफर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. इसका मतलब है कि अगर आपका टिकट वेटिंग रह गया है तो आप एसी या स्‍लीपर कोच में सफर नहीं कर सकते हैं. भले ही आपने टिकट स्‍टेशन की खिड़की से ऑफलाइन ही क्‍यों न खरीदा हो. इस तरह के टिकट पर भी अब रेलवे ने रिजर्व डिब्‍बों में सफर करने पर रोक लगा दी है. वैसे तो यह फैसला रिजर्व डिब्‍बों में कंफर्म टिकट के साथ सफर करने वालों की सहूलियत के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर बड़ा असर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें – Railway Knowledge: यात्रियों का नहीं, बल्कि टीटी के जिम्मे होता है ट्रेन में ये जरूरी काम, आप भी जान लें

अभी तक क्‍या था नियमजुलाई से पहले तक भारतीय रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्‍टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो फिर वह रिजर्व डिब्‍बों में भी यात्रा कर सकता है. अगर एसी का वेटिंग टिकट है तो वह एसी में जा सकता है और स्‍लीपर का है तो स्‍लीपर डिब्‍बे में वेटिंग टिकट पर सफर कर सकता है. हालांकि, ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर पहले ही यात्रा करने पर प्रतिबंध है, क्‍योंकि ऑनलाइन टिकट अगर वेटिंग रह गया तो वह अपने आप निरस्‍त हो जाता है.

रेलवे का क्‍या कहनारेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफर करने का प्रतिबंध आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से लागू है लेकिन इसका सख्‍ती से पालन नहीं हो पा रहा है. अब रेलवे ने इस नियम को सख्‍ती से पालन करने का निर्देश दिया है. रेलवे का साफ नियम है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग रह गया तो उसे कैंसिल कराकर पैसा वापस ले लें. यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्‍बे में चढ़ जाते हैं.

कितना लगेगा जुर्मानारेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अब कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व डिब्‍बों में सफर करता मिलता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ टीटी रास्‍ते में ही उतार सकता है. इसके अलावा टीटी को यह भी अधिकार होगा कि वह यात्री को जनरल डिब्‍बे में भेज सकता है. रेलवे ने यह आदेश करीब 5 हजार यात्रियों की उस शिकायत के बाद दिया है, जिसमें यात्रियों ने कहा था कि रिजर्व डिब्‍बों में वेटिंग टिकट वालों की बढ़ती भीड़ की वजह से काफी असुविधा होती है. इसके बाद रेलवे ने इस नियम को सख्‍ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

Tags: AC Trains, Business news, Indian railway, Train ticket

FIRST PUBLISHED : July 11, 2024, 12:13 IST

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