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POCSO Act Verdict | Child Abuse Case Ajmer | Juvenile Protection Law India

Last Updated:October 14, 2025, 18:11 IST

Ajmer Latest News: अजमेर कोर्ट ने पोक्सो एक्ट संख्या 2 के तहत 15 वर्षीय नाबालिक बेटी से रेप के आरोपी पिता को 20 साल की सज़ा सुनाई. आरोपी पर ₹50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया. किशनगढ़ गांधीनगर थाने में दर्ज मुकदमे में 17 गवाह और 23 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए.

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अजमेर कोर्ट का सख्त फैसला...नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को 20 साल की जेलpocso act

रिपोर्ट: अशोक सिंह भाटी

अजमेर: अजमेर में पोक्सो एक्ट संख्या 2 के तहत एक अहम फैसला सुनाया गया है. किशनगढ़ गांधीनगर थाने में दर्ज मामले में अपनी 15 वर्षीय नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी पिता को न्यायालय ने 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर ₹50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. इस मामले ने स्थानीय समाज में भी ध्यान खींचा और यह फैसला न्याय की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है.

मामला किशनगढ़ गांधीनगर थाने में दर्ज हुआ था, जहां पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और 16 अक्टूबर 2024 को आरोपी पिता का चालान न्यायालय में पेश किया. जांच के दौरान 17 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया और 23 दस्तावेज़ों के माध्यम से मामले की जांच की गई. गवाहों और दस्तावेजों ने यह साबित किया कि आरोपी ने अपने ही घर की नाबालिग बेटी के साथ गंभीर अपराध किया था.

20 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना

न्यायालय ने आरोपी के कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए पोक्सो एक्ट की धारा के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए उसे लंबी सजा सुनाई. न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के अपराध न केवल पीड़ित और परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक हैं. इसलिए इस तरह के अपराधों पर कड़ी सजा सुनाना अत्यंत आवश्यक है. न्यायालय ने आरोपी पर ₹50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया, जो पीड़ित परिवार को राहत और न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से है.

इस मामले में अदालत ने पोक्सो एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया. पीड़ित लड़की की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए न्यायालय ने सुनवाई संवेदनशील तरीके से की. आरोपी पिता के खिलाफ गवाहों की गवाही और दस्तावेज़ों ने स्पष्ट रूप से अपराध की पुष्टि की. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में समाज और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, और अपराधियों को किसी भी हाल में बचाया नहीं जाएगा.

समाज में जागरूकता बढ़ाई

इस घटना ने समाज में जागरूकता भी बढ़ाई है. लोगों ने यह महसूस किया कि नाबालिक बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है. अजमेर पुलिस और न्यायालय की तुरंत कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि कानून के समक्ष सभी अपराधियों को कड़ा दंड मिलेगा. इस फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिला है बल्कि समाज में भी अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है.

कुल मिलाकर, अजमेर न्यायालय का यह फैसला पोक्सो एक्ट के तहत बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह मामला यह भी दिखाता है कि गंभीर अपराधों में पुलिस और न्यायालय का तेजी से कार्य करना कितना जरूरी है. आरोपी पिता को 20 साल की जेल और आर्थिक दंड के साथ सजा सुनाने से भविष्य में इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

Jagriti Dubey

With more than 6 years above of experience in Digital Media Journalism. Currently I am working as a Content Editor at News 18. Here, I am covering lifestyle, health, beauty, fashion, religion, career, politica…और पढ़ें

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Location :

Ajmer,Rajasthan

First Published :

October 14, 2025, 18:11 IST

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अजमेर कोर्ट का सख्त फैसला…नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को 20 साल की जेल

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