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पुष्पा राज आज रात खाएंगे जेल की रोटी… या मिलेगी जमानत, जानें अल्लू अर्जुन को कितनी हो सकती है सजा

नई दिल्ली. हैदराबाद में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर में मची भगदड़ के मामले में पुलिस ने साउथ के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है. बीते 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबद के एक थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी. अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वह बिना पुलिस को सूचना दिए थिएटर में गए थे, जिस वजह से भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई. हैदराबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धार 105 और 108(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अल्लू अर्जुन को आज थाने से जमानत मिल जाएगी या फिर उनको जमानत के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा.  क्या आज रात अल्लू अर्जुन को जेल में बितानी पडे़गी?

पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन पर आरोप लगा कि वह बिना किसी सूचना के अपने फैन्स से मिलने संध्या थिएटर चले गए. इस वजह से एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में जो धाराएं लगाई हैं, वह गैरजमानती है. हालांकि, पिछले दिनों ही अल्लू अर्जुन ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट भी गए थे. याचिका में गिरफ्तारी रोकने की अपील भी की गई थी. लेकिन, इस बीच शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या अल्लू अर्जुन आज होंगे रिहा?सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह कहते हैं, ‘देखिए अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगी हैं वह गैरजमानती है. लेकिन, पुलिस उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और मजिस्ट्रेट के पास अधिकार है कि वह उनको बेल दे दे. उन पर जो धाराएं लगी हैं, उसमें आज अगर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो जमानत मिलने की संभावना 100 प्रतिशत है. क्योंकि, भारतीय नागरिक होने के नाते ये जरूरी नहीं कि कहीं जाने के लिए पुलिस को बताना पड़ता है. अगर वह सेलिब्रेटी हैं तो पुलिस को पहले से ही सुरक्षा के बंदोबस्त करनी चाहिए. अल्लू अर्जुन कोई अपराधी या मोस्ट वाटेंड नहीं हैं. इसलिए आज जमानत मिलने के पूरे आसार हैं.’

इन धारओं में दर्ज हैं मुकदमाआपको बता दें कि अल्लू अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता के 105 और 108(1) के धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है. सेक्सन 105 गैर इरादतन हत्या का मामला है. इसमें आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी. लेकिन, दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा. किसी व्यक्ति की मौत होने पर दस वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. लेकिन, यदि यह कार्य उसके संज्ञान में हुआ है या मृत्यु का कारण बनने की संभावना है तो ही सजा होगी. वहीं, धारा 108(1) भारतीय न्याय संहिता में आत्महत्या का मामला है, जो गैरजमानती अपराध है. इसमें दस साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.

अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म ‘पुष्पा 2’ की सक्सेस का जश्न मना रहे थे. लेकिन, इस बीच उनकी गिरफ्तारी से उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा लगा है. हालांकि, अल्लू अर्जुन को आज भी बेल मिलने की पूरी संभवना है. बशर्ते पुलिस उनको आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे.

Tags: Allu Arjun, Bollywood news, Hyderabad police

FIRST PUBLISHED : December 13, 2024, 14:24 IST

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