Railway Warning on Carrying Firecrackers in Train

Last Updated:October 12, 2025, 13:34 IST
Jodhpur Railway Alert: रेलवे प्रशासन ने दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे ट्रेन में पटाखे, गैस सिलेंडर या ज्वलनशील वस्तुएं साथ न रखें. ऐसा करना दंडनीय अपराध है और रेलवे एक्ट 164 के तहत तीन साल की जेल या जुर्माने का प्रावधान है.
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जोधपुर. दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने सख्त लहजे में कहा कि दीपोत्सव के दौरान यात्रियों को ट्रेन में पटाखे, गैस सिलेंडर, केरोसिन, पेट्रोल या किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तु अपने साथ नहीं रखनी चाहिए. ऐसा करना न केवल खतरनाक है, बल्कि यह एक गंभीर अपराध भी है.
डीआरएम ने बताया कि ट्रेन में पटाखे या अन्य ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.
पकड़े जाने पर तीन साल तक की जेल या ₹1000 तक का जुर्माना हो सकता है.
यह नियम यात्रियों की और सह-यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है, क्योंकि ऐसे पदार्थ ट्रेन में आग लगने की बड़ी वजह बन सकते हैं.
पार्सल और बुकिंग पर भी सख्ती
रेलवे प्रशासन ने पार्सल विभागों को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में पटाखे, गैस सिलेंडर, केरोसिन या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बुकिंग या लदान नहीं किया जाए. सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि पार्सल घरों में पर्यवेक्षकों को विशेष निगरानी रखने को कहा गया है ताकि इन नियमों का पूर्ण पालन हो सके.
सिगरेट-बीड़ी पीने पर भी जुर्माने का प्रावधानयात्रियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि ट्रेन के कोच में स्टोव जलाने या सिगरेट-बीड़ी पीने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे दीपावली की खुशियां सुरक्षित तरीके से मनाएं और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.
त्योहारी सीजन में सुरक्षा बढ़ाई गईआरपीएफ और जीआरपी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. रेलवे प्रशासन ने कहा है कि ट्रेन में पटाखे या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने से न केवल यात्रियों की जान को खतरा है बल्कि दूसरों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है.
Location :
Jodhpur,Jodhpur,Rajasthan
First Published :
October 12, 2025, 13:34 IST
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