Rajasthan : लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानिए उम्मीदवार अधिकतम कितना कर सकता है खर्च | Rajasthan: Lok Sabha election dates announced, know the maximum amount a candidate can spend

अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार
भारत चुनाव आयोग ने हाल में उम्मीदवारों द्वारा अधिकतम खर्च की सीमा में संसोधन किया है। नए निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए से अधिक राशि नहीं खर्च कर पाएगा। इस संबंध में राजस्थान के जिलों में चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने बैठक कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव खर्च की सीमा और खर्च की मदों की जानकारी दी गई। इसके अलावा, चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्च के लेखों के संधारण के बारे में भी बताया गया। लोकसभा चुनाव में खर्च के लिए निर्धारित राशि का व्यय विधि सम्मत मद में ही किया जा सकेगा।
बैठक में बताया गया कि चुनाव प्रचार में रैली, कार्यालय वाहन, कर्मचारी, नेट, भवन किराया, बिजली, प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि पर खर्च किया जा सकता है। प्रलोभन तथा शराब आदि पर किया गया खर्चा विधि मान्य नहीं है। चुनाव के दौरान उम्मीदवार को तीन रजिस्टर ए, बी, सी का निर्धारण करना होगा तथा उसी के अनुरूप लेखे संधारित किए जाएंगे। चुनाव के दौरान व्यय लेखों का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा।
उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन जरूरी :
1. उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा।
2. चुनाव के दौरान अधिकतम राशि का चैक से या ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
3. प्रतिनिधि द्वारा वोट के लिए किसी मतदाता को प्रलोभन देना गैरकानूनी।
4. मतदाता पर किसी माध्यम के जरिए अनुचित दबाव डालना, धार्मिक व जातीय आधार पर वोट मांगना गलत।
5. अपने वाहनों में मतदाता को घर से मतदान केन्द्र तक लाना तथा मतदान करने के बाद घर तक छोड़ना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन।