Rajasthan: Curfew Extended To May 17 – राजस्थान में अब 17 मई तक रेड अलर्ट कर्फ्यू, शादियों में केवल 31 मेहमानों को ही अनुमति, जुर्माना एक लाख

राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन-दवाओं की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू 17 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।
जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन-दवाओं की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू 17 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। नई गाइडलाइन 3 मई की सुबह 5 बजे से लागू होगी। इसमें सरकार ने कुछ पाबंदियां और जोड़ते हुए तर्क दिया है कि केन्द्र सरकार ने भी 10 प्रतिशत से अधिक संक्रमण या 60 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन/आइसीयू बेड के उपयोग वाले क्षेत्रों में 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। राज्य में वर्तमान संक्रमण दर लगभग 21 प्रतिशत दर्ज हुई है और ऑक्सीजन/आइसीयू बेड 95 प्रतिशत उपयोग में आ रहे हैं। ऐसे में कर्फ्यू बढ़ाते हुए इस अवधि को महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है।
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अब केवल ये सरकारी दफ्तर खुलेंगे:
जिला प्रशासन, गृह, वित्त, विधि विज्ञान प्रयोगशाल, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन-वन्यजीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीओआइटी एंड सी), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नगरीय सुरक्षा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परविार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी को आवागमन की अनुमति होगी। इन समस्त कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक रहेगा।
– केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान।
– इनसे संबंधित सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति होगी।
– उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। किसी कार्यालय अध्यक्ष को जरूरत हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर से अनुमति के बाद कार्यालय खोल सकेंगे।
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मेडिकल संस्थान:
– सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं इनसे संबंधित कार्मिक जैसे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।
– पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।
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खाद्य सामग्री:
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराणा सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा, थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
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इनके खुलने का समय तय:
– मंडी, फूल माला की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक।
– डेयरी एवं दूध की दुकान सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक।
– ऑप्टिकल संबंधित दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक।
– फल-सब्जी के ठेले, साइकिल-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन प्रतिदिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमत।
– कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे तक।
– पशु चारा संबंधी खुदरा, थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक।
– सभी प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 11 बजे तक खुल सकेंगे।
– राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
– दवा व मेडिकल उपकरण की दुकानें खुल सकेंगी।
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इस अवधि में बाजारों में पूर्णत: अवकाश:
– 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक
– 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक
(इस दौरान दूध, मंडी, फूल माला, सब्जी व फल का विक्रय हो सकेगा)
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अब अपनी गाड़ी नहीं ले जाएं:
आमजन नजदीकी दुकानों से ही सामग्री खरीद सकेंगे। इसके लिए घर से दोपहिया और चौपहिया वाहन नहीं ले जा सकेंगे। पैदल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा से जाकर खरीदारी कर सकेंगे।
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यहां से सिर्फ होम डिलीवरी:
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकान, बेकरी, रेस्टोरेंट आदि खोलने की अनुमति नहीं होगी। यहां होम डिलेवरी की सुविधा रात 8 बजे तक अनुमत होगी।
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समाचार पत्र वितरकों को छूट:
घर-घर अखबार पहुंचाने वाले समाचार पत्र वितरकों को सुबह 4 से 8 बजे तक छूट रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारी परिचय पत्र के साथ आ-जा सकेंगे।
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यात्री टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे:
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आवागमन के लिए यात्रियों को टिकट दिखाना होगा। राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई कोविड जांच की रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी।
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टीकाकरण:
लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने-आने की अनुमति होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र दिखाना होगा।
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प्रतियोगी परीक्षा:
पूर्व निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे।
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शादी: केवल 3 घंटे और 31 मेहमान, जुर्माना अब एक लाख:
विवाह समारोह के नाम पर 3 घंटे का एक ही कार्यक्रम हो सकेगा और 31 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। जिला प्रशासन को विवाह की सूचना के साथ मेहमानों के नाम की सूची भी देनी होगी। विवाह के लिए पूर्व में दिए गए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर की होम डिलेवरी हो सकेगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अब एक लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
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अंतिम संस्कार:
– अन्त्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
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ये बंद रहेंगे:
– सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान।
– स्वीमिंग पूल, जिम।
– सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार और मेले।
– निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें।
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धार्मिक स्थल बंद:
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी लेकिन आमजन के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंंगे। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी।
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शिक्षा:
– समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्था, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगी।
– मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन याथवत रहेगा।
– ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी।
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पेट्रोल-डीजल, एलपीजी:
– निजी वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक मिलेगा।
– एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमत होंगी।
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बिना काम सड़क पर न निकलें क्योंकि…
दोपहर 12 से सुबह 5 बजे तक कोई बिना जरूरी काम के सड़क पर पाया गया तो उसका मौके पर ही टेस्ट होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 15 दिन के लिए क्वॉरंटीन किया जाएगा।