Rajasthan News: कन्हैयालाल हत्याकांड पर फिर गरमाई सियासत, अशोक गहलोत का हमला, मदन राठौड़ की सफाई
जयपुर. उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के एक आरोपी जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले को लेकर राजस्थान में एक बार फिर सियासत गरमा गई है. बीजेपी और कांग्रेस में वाकयुद्ध चल रहा है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि भाजपा ने कन्हैयालाल हत्याकांड का चुनावी लाभ लेने के लिए उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया. वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कानूनी फैसले का अध्ययन करेंगे. जरूरत पड़ी तो इस मामले में अपील भी करेंगे.
कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ से गुरुवार को सशर्त जमानत मिल गई थी. उसके बाद सूबे की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि उसने चुनावी प्रचार में इस घटना का खूब इस्तेमाल किया था. 28 जून 2022 को हुए इस घटनाक्रम की रात को ही NIA ने यह केस ले लिया था पर करीब ढाई साल बीतने के बाद दोषियों को सजा दिलाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई.
राज्य सरकार ने भी जल्दी सजा के लिए कोई दबाव नहीं बनायागहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने भी जल्दी सजा के लिए कोई दबाव नहीं बनाया. पीड़ित परिवार को दी गई मुआवजे की राशि को लेकर झूठ फैलाया गया. गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता और पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं कि भाजपा इस घटना का केवल राजनीतिक फायदा ही लेगी या न्याय दिलाने का भी प्रयास करेगी.
NIA शुरुआती परीक्षणों के आधार पर जांच करती हैवहीं इस मसले पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि NIA शुरुआती परीक्षणों के आधार पर जांच करती है. पहले कोई त्रुटी रह सकती है. बाद में कोई सबूत नहीं जुटाए जाते. बाद में उसी ट्रेक पर जांच आगे बढ़ी. विधि विशेषज्ञ न्यायालय के निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं. कोर्ट आरोपी को जमानत दी है दोषमुक्त नहीं किया है.
आरोपी जावेद के वकील ने ये दिया तर्कआरोपी जावेद के वकील सादत अली ने बताया कि एनआईए ने बिना जांच और पुख्ता सबूतों के ही जावेद की गिरफ्तारी की थी. सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया था. NIA के पास जावेद की मोबाइल लोकेशन, वीडियोग्राफी या अन्य कोई साक्ष्य नहीं है. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने NIA के साक्ष्यों को अधूरा माना है. आरोपी जावेद को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया है.
(इनपुट- बाबूलाल धायल)
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FIRST PUBLISHED : September 6, 2024, 10:59 IST