कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान में एक महीने और बढ़ी धारा 144 की अवधि


गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए राज्य में धारा 144 एक महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है (फाइल फोटो)
गृह विभाग की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कोरोना वारयस (Corona Virus) के मद्देनजर गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि एक महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 मई को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है
गृह विभाग की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कोरोना वारयस के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि एक महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 मई को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
पहली बार 18 मार्च, 2020 को लगाई थी धारा 144
राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर राजस्थान में 18 मार्च, 2020 और 19 मार्च, 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर और सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतगर्त 21 नवंबर, 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक एक महीने इस अवधि को बढ़ा रही है, अब यह अवधि 21 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है.क्या है धारा 144?
सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह की सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती.