Rajasthan

जोधपुर की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकियों के खिलाफ फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किये, Jodhpur News-Re-arrest warrant issued against 3 terrorists of Indian Mujahideen– News18 Hindi

जोधपुर. वर्ष 2014 में देशभर में हुए विस्फोट के मामले में इंडियन मुजाहिदीन (Indian Mujahideen) के तीन आतंकियों के खिलाफ जोधपुर की कोर्ट (Jodhpur Court) ने एक बार फिर से गिरफ्तारी वारंट (Re-arrest warrant) जारी किये हैं. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी डॉ. अजय कुमार विश्नोई की कोर्ट ने ये आदेश जारी किये हैं. मामले की सुनवाई के दौरान एटीएस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर आतंकियों के खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह से किया था. उसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक निवासी इकबाल भटकल उर्फ मोहम्मद इस्माइल, रियाज भटकल और मोहम्मद रियाज उर्फ स्माइल भंडारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

साल 2014 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने देशभर में विस्फोट करने तथा योजना बनाने को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है. 23 मार्च 2014 को शहर के प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज होने के साथ राजस्थान में आंतकी गतिविधियों एवं विस्फोट की योजना बनाने वाले इंडियन मुजाहिद्दीन के नेटवर्क को एटीएस की टीम ने तोड़ दिया था. बाद में एक एक करके सभी 12 संदिग्ध आंतकियों को गिरफ्तार कर लिया था. इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के साथ ही एटीएस टीम ने संदिग्ध आंतकियों को पकड़ते हुए सलाखो के पीछे बंद कर दिया था. इस मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

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कोर्ट पूर्व में आरोपियों को चार्ज सुना चुकी है
आतंकियों पर भारतीय दंड संहिता व विस्फोटक अधिनियम की कई धाराओं में आरोप आरोपित किए गए हैं. इस मामले में सभी आरोपियों को पूर्व में कोर्ट में चार्ज सुना दिए गए थे. उनको आरोपियों ने सिरे से नकार दिया था. इनके खिलाफ अभियोग संख्या 113/14 धारा 4, 5, 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 16, 17, 18, 18ए, 19, 20, 23 , 38 विधि विरुद्ध गतिविधियां अधिनियम 1967 एवं 120बी, 121, 121ए, 122, 212, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में मामला शहर के प्रताप नगर थाने में दर्ज है.

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