Rajasthan

Relaxation in lockdown: राजस्‍थान में कोरोना लॉकडाउन में दी ढील, अब घर से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के ल‍िए टैक्सी की अनुमति



राजस्‍थान में जारी लॉकडाउन के बीच गहलोत सरकार ने आवागमन पर लागू सख्त पाबन्दियों में ढील दी है

राजस्‍थान में जारी लॉकडाउन के बीच गहलोत सरकार ने आवागमन पर लागू सख्त पाबन्दियों में ढील दी है

Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में मामला आने पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर आने-जाने के लिए टैक्सी अनुमति के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद मंगलवार देर रात गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए.

राजस्‍थान में जारी लॉकडाउन के बीच गहलोत सरकार ने आवागमन पर लागू सख्त पाबन्दियों में ढील दी है. अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट से घर आवागमन के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कर सकता है. गृह विभाग ने मंगलवार देर रात संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग ग्रुप-7 द्वारा जारी आदेश के अनुसार रेलवे स्टेशन से घर तक आवागमन के लिए टैक्सी की अनुमति होगी. इसके लिए अलग से कोई पास बनवाना नहीं होगा. दरअसल, प्रदेश में 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू है. ऐसे में अतिआवश्यक सेवाओं के लिए रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट पर आने-जाने के लिए पाबन्दी नहीं लगाई, लेकिन लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन में निजी वाहनों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी. इसके चलते लोगों को रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति नहीं थी और इसके चलते आमजन को असुविधा का सामान करना पड़ रहा था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में मामला आने पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर आने-जाने के लिए टैक्सी अनुमति के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद मंगलवार देर रात गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए. निजी वाहनों के आने-जाने पर पाबंदी राज्य सरकार ने 24 मई तक सरकारी और निजी वाहनों के आवागमन पर पाबंदी लगा रखी है. केवल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर निजी वाहनों की अनुमति नहीं दी जा रही है. दरअसल, प्रदेश में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. उसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है. हालांकि, सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट प्रदान की है. खाद्य सामग्री , कृषि और किराना की दुकाने खोलने का समय निर्धारित कर रखा है.उद्योग इकाइयों ने 7081 पास हेतु ई पंजीयन उद्योगों एवं निर्माण इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों/ कार्मिकों के आवागमन के लिए 18 मई तक ट्रांजिट पास बनवाने के आदेश जारी किये हैं. ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से बस, ट्रक, कार, जीप अन्य चौपाया वाहन, दुपहिया वाहनों के लिए 22 मई तक आईकार्ड की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिये हैं. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों ने मंगलवार तक 7081 पास हेतु ई पंजीयन कराया है. जयपुर में सबसे ज्यादा 2529 इकाइयों ने ई पंजीयन किया. लॉकडाउन में श्रमिकों को पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को खोलने की अनुमति प्रदान की है. औद्योगिक इकाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करें.





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