RG Kar Case: आरजी कर केस की सुनवाई में संजय ने कोर्ट में खोला मुंह, जज से क्या कहा?
कोलकाता. सीबीआई ने शुक्रवार को अदालत में एक सनसनीखेज शिकायत दर्ज की. सीबीआई ने दावा किया कि आरजी कर अस्पताल में मर्डर और रेप की घटना को सुसाइड के रूप में छिपाने की कोशिश की गई थी. आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से अपनी जमानत की गुहार लगाई है. सीबीआई ने संजय रॉय, संदीप घोष और ताला थाने के गिरफ्तार ओसी अभिजीत मंडल को एक साथ वर्चुअली सियालदह कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने जज के सामने जमानत की अर्जी दी.
हालांकि, संजय की दलील सुनने के बाद जज ने बताया कि इस संबंध में क्या कहना है, यह उनके वकील ने सुनवाई के दौरान कहा था. अंत में जज ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी और संजय को 14 दिन तक जेल में रखने का आदेश दिया. अकेले संजय ही नहीं, संदीप घोष और अभिजीत मंडल को भी कोर्ट ने यही आदेश दिया है. सीबीआई की ओर से संदीप घोष और अभिजीत मंडल को 14 दिनों के लिए जेल भेजने का अनुरोध किया गया था.
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सीबीआई ने शुक्रवार को अदालत में एक सनसनीखेज शिकायत दर्ज की और दावा किया कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने हत्या और बलात्कार की घटनाओं को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. उस मकसद के लिए सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया गया है. इतना ही नहीं, सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वह इस बात की जांच कर रही है कि इस भयावह घटना में संजय रॉय को उकसाया गया था या उसे छुपाने की कोशिश की गई थी या नहीं. संजय के वकील ने एक और अनुरोध करते हुए कहा कि संजय जेल में अकेलेपन से जूझ रहा है. उसे सामान्य वार्ड में अन्य कैदियों के साथ रखा जाए. जज ने वह अर्जी भी खारिज कर दी.
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FIRST PUBLISHED : October 4, 2024, 23:23 IST