अग्रवाल समाज के चुनाव परिणाम पर रोक रहेगी जारी:कोर्ट ने 27 मई तक बढ़ाई रोक, प्रगति ग्रुप ने फुटेज तलब करने की लगाई एप्लिकेशन

निराला समाज टीम जयपुर।

कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे प्रगति ग्रुप के अधिवक्ता के साथ धक्का-मुक्की भी की गई थी।
अग्रवाल समाज सेवा समिति के चुनाव परिणाम जारी करने पर लगी रोक को कोर्ट ने 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जयपुर मेट्रो-प्रथम की महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट-दक्षिण ने मंगलवार को अग्रवाल समाज समिति के 19 मई को हुए चुनाव के परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई थी।
गुरुवार को जज के छुट्टी पर होने के कारण मामला लिंक कोर्ट में लगा। लिंक कोर्ट ने परिणाम पर रोक को 27 मई तक बढ़ाकर मामले की सुनवाई टाल दी। दरअसल, प्रगति ग्रुप के प्रत्याशी आनंद गुप्ता ने लखदातार ग्रुप पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए कोर्ट में दावा पेश किया था।
दूसरे गुट की ओर से आज लिंक कोर्ट में परिणाम पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई, लेकिन मामले में पक्षकार बनने की एप्लिकेशन लगाने वाले राजेन्द्र अग्रवाल के वकील प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि मामले में एमएम-दक्षिण कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ही रोक को आगे बढ़ाया था। हमने भी मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र लगाया हैं। कोर्ट को पहले उसे डिसाइड करना चाहिए।
प्रगति ग्रुप ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का लगाया प्रार्थना पत्र
प्रगति ग्रुप के वकील दीपक चौहान ने बताया कि उन्होंने आज कोर्ट में 19 मई को मतदान और 21 मई को मतगणना के दिन के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और कोर्ट में तलब करने का प्रार्थना पत्र लगाया है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि लखदातार ग्रुप ने चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर फर्जी वोटिंग कराई थी। वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हैं। वहीं 21 मई को कोर्ट का आदेश आने के बाद भी चुनाव अधिकारी ने मतगणना जारी रखी। यह भी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हैं। ऐसे में दोनों दिन के फुटेज कोर्ट तलब करके रिकॉर्ड पर लें।