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SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए मांगा वक़्त, SC ने 6 मार्च तक दी थी डेडलाइन | SBI asked for time to give information about electoral bonds till March 6

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ऐतिहासीक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को खारीज कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के सामने पेश किया जाए। इस पर एसबीआई की ओर से कहा गया है कि वो 6 मार्च तक यह डाटा पेश करने में असमर्थ है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह निर्देश दिए गए थे कि वह चुनाव आयोग को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां साझा कर दे। साथ ही चुनाव आयोग को कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह सभी बॉन्ड की जानकारियों को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डाल दे। इसके जरिए बॉन्ड के माध्यम से किस पार्टी को किसने कितने पैसे दान में दिए यह सब सामने आ जाता।

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