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SC का संजय सिंह मामले में बड़ा आदेश, कहा- ED के वकीलों की सूची से तुरंत हटाए BJP उम्मीदवार का नाम | SC big order in Sanjay Singh case said immediately remove name of BJP candidate Bansuri Swaraj

BJP उम्मीदवार हैं बांसुरी स्वराज

बांसुरी स्वराज नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी, जब ईडी ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। छह महीने से जेल में बंद श्री सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने का आदेश दिया था।

AAP ने खड़े किए थे सवाल इससे पहले आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को खुलासा किया था कि भाजपा नेता बांसुरी स्वराज राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मामले में केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर भारद्वाज ने पोस्ट किया, “संजय सिंह के मामले में, ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में भाजपा उम्मीदवार और उसके प्रवक्ता बांसुरी स्वराज हैं। मैंने कल कहा था कि भाजपा और ईडी एक ही चीज हैं।” उन्होंने प्रतिवादियों में से एक के रूप में स्वराज के नाम का उल्लेख करते हुए अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका की एक प्रति भी साझा की।

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